आरटीआई की जानकारी नहीं देने वाले दो अधिकारियों को कमिश्नर ने थमाया नोटिस
आरटीआई की जानकारी नहीं देने वाले दो अधिकारियों को कमिश्नर ने थमाया नोटिस

आरटीआई की जानकारी नहीं देने वाले दो अधिकारियों को कमिश्नर ने थमाया नोटिस

सतना, 21 अक्टूबर (हि.स.)। सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराने पर रीवा संभाग के कमिश्नर राजेश कुमार जैन ने बुधवार को दो अधिकारियों को दो वार्षिक वेतन वृद्धियां असंचयी प्रभाव से रोकने का नोटिस दिया है। कमिश्नर ने उप संचालक उद्यान जिला सतना अनिल सिंह तथा जिला प्रबंधक एमपी एग्रो सतना नितिन मोहगांवकर को दो-दो वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकने का नोटिस दिया है। यह नोटिस मध्यप्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के तहत दिया गया है। जारी अलग-अलग नोटिसों में बताया गया है कि इन दोनों अधिकारियों से सामाजिक कार्यकर्ता उदयभान चतुर्वेदी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत निर्धारित प्रारूप में वर्मी कम्पोस्ट निर्माण कार्य से संबंधित अभिलेखों एवं नोटशीट की सत्यापित प्रतियां मांगी थीं। इन दोनों अधिकारियों ने निर्धारित समय-सीमा में आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं करायी। इन दोनों अधिकारियों के विरूद्ध चतुर्वेदी ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना को अपील प्रस्तुत की। इन दोनों अधिकारियों ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भी मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी। इसे स्वेच्छाचारिता तथा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए कमिश्नर ने नोटिस दिया है। नोटिस का 10 दिवस में संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने पर एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश / उमेद-hindusthansamachar.in

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