आदतन अपराधी को किया जिलाबदर
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एक आदतन अपराधी हुआ जिलाबदर मंदसौर, 31 जुलाई (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मनोज पुष्प द्वारा म.प्र.राज्य लोक शांति एवं सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5(क)(ख) के तहत आदतन अपराधी विरेन्द्रसिंह पिता गुमानसिंह राजपुत निवासी खेडादेवीसिंह, शामगढ थाना शामगढ को जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने आदेशित किया है, कि आदतन अपराधी विरेन्द्रसिंह जिला बदर अवधि में मंदसौर जिले की राजस्व सीमा के साथ ही सीमावर्ती जिलों नीमच, रतलाम, उज्जैन, एवं शाजापुर जिले की राजस्व सीमा में बगैर अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकेगा। हिन्दुस्थान समाचार/अशोक झलौया/केशव-hindusthansamachar.in

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