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कोरोना योद्धा आरक्षक की विधवा को नहीं मिली पेंशन, आयोग ने दर्ज किया केस

भोपाल, 06 मई (हि.स.)। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने ड्यूटी के दौरान संक्रमित हुए सागर जिले के एक आरक्षक की विधवा को पेंशन न दिये जाने पर संज्ञान लिया है। आयोग ने एसबीआई भोपाल की पेंशन प्रक्रिया ब्रांच, गोविंदपुरा से 12 मई तक प्रतिवेदन मांगा है। मानव अधिकार आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सागर जिले के कोरोना योद्धा आरक्षक शिवराम देवलिया की 28 अगस्त को मृत्यु हो गई थी। जिला पेंशन कार्यालय, सागर द्वारा पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) जारी कर देने के बाद भी बीते नौ माह से मृतक आरक्षक की धर्मपत्नी को परिवार पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, सागर द्वारा आयोग के सदस्य सरबजीत सिंह को उनके पर्सनल मोबाईल नंबर पर पेंशन ब्रांच को लिखे एक पत्र सहित इस आशय की सूचना दी गई। जिसपर आयोग द्वारा त्वरित संज्ञान लिया गया है। साथ ही आयोग में प्रकरण क्र. 2863/सागर/2021 भी दर्ज कर लिया गया है। इस मामले में आयोग ने शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय पेंशन प्रक्रिया केन्द्र, गोविंदपुरा, जिला भोपाल से एक सप्ताह में अर्थात 12 मई तक प्रतिवेदन मांगा है। उल्लेखनीय है कि शासकीय सेवकों के पेंशन संबंधी मामलों का अंतिम निराकरण भारतीय स्टेट बैंक की केन्द्रीय पेंशन प्रक्रिया केन्द्र शाखा, गोविंदपुरा, भोपाल द्वारा किया जाता है। हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे

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