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सूर्यास्त के बाद राशन सामग्री भरे वाहन रवाना नहीं होंगें

रतलाम,11 जून (हि.स.)। कलेक्टर कुमार पुरूषोत्तम ने आदेश जारी किया है कि जिले में उचित मूल्य दुकानों पर जिन वाहनों द्वारा राशन सामग्री प्रदाय की जाती है वे वाहन सूर्यास्त पश्चात सामग्री दुकान को प्रदाय नहीं करें। जारी आदेश के अनुसार किसी कारणवश वेयरहाउस में गाड़ी भरने में विलंब हुआ है तो भरे हुए वाहन को वेयरहाउस परिसर में ही खड़ा रखा जाएगा तथा वह वाहन अगले दिन राशन प्रदाय करने के लिए रवाना होगा। यदि राशन सामग्री वितरण करते समय सूर्यास्त हो जाता है तो राशन सामग्री से भरे वाहन को ग्राम पंचायत कार्यालय, जनपद, तहसील, एसडीएम कार्यालय अथवा थाना परिसर में सुरक्षा की दृष्टि से खड़ा किया जाएगा। परिवहनकर्ता द्वारा राशन से भरे शासकीय वाहन को परिसर में खड़े रखने की सूचना व्हाट्सएप या दूरभाष पर संबंधित एसडीएम, तहसीलदार, जिला प्रबंधक सिविल सप्लाई अथवा आपूर्ति अधिकारी को अनिवार्य रूप से दी जाएगी। ज्ञातव्य है कि शासन के निर्देशानुसार राशन सामग्री उचित मूल्य दुकानों पर सतर्कता समिति के समक्ष से ही खाली करवाई जाना है। विगत दिनों सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंध परिवहनकर्ताओं द्वारा की गई खाद्यान की अफरा-तफरी के संबंध में त्रुटिकर्ता, परिवहनकर्ता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है तथा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। हिंदूस्थान समाचार / शरद जोशी

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