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अपडेट: हत्या आरोपित को हुआ 07 वर्ष का कारावास

अपडेट: हत्या आरोपित को हुआ 0 7 वर्ष का कारावास अशोकनगर,07 अप्रैल(हि.स.)। न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आपसी रंजिश में मारपीट कर हत्या करने के आरोपित को बुधवार को 7 वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपित लक्ष्मण पुत्र सोमा अहिरवार उम्र 40 साल निवासी ग्राम बमुरिया फूड, को 07 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये एवं अर्थदंड से दण्डित किया है। मीडिया सेल प्रभारी सुदीप शर्मा ने घटना के बारे में बताया कि 24 जनवरी 2019 को शाम करीब सात बजे फरियादी व उसका पिता व चचेराभाई अपने घर के पास खड़े होकर सगाई की बात कर रहे थे कि आरोपी ने आकर बोला कि तुम लोग उसके लडक़े की सगाई नहीं होने दे रहे हो और बुरी बुरी गालियां देने लगा। मृतक राजेश द्वारा गाली देने से मना करने पर लक्ष्मण ने राजेश के सीने में जान से मारने की नीयत से लात मारी, जिससे सीने में चोट आने से राजेश वहीं गिर गया और बेहोश हो गया। पुलिस द्वारा राजेश को जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डाक्टर द्वारा उसे मृतक घोषित कर दिया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना देहात में हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया और विवेचना उपरांत चालान अदालत के समक्ष पेश किया गया। अतिरिक्त लोक अभियोजक अधिकारी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं तर्को से सहमत होते हुए अदालत द्वारा आरोपी को धारा 304 भाग (2) के अपराध में 07 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया। हिन्दुस्थान समाचार/ देवेन्द्र ताम्रकार

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