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मूक बधिर के इशारों को समझ न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी को सुनाई सजा

गुना, 05 फरवरी (हि.स.) । न्यायालय द्वारा बलात्कार के एक ऐसे मामले में आरोपी को दंडित किया है, जिसमें पीडि़ता के बयानों को समझना आसान नहीं था। क्योंकि इसमें पीडिता मूक बधिर थी। जिसने न्यायालय के समक्ष मुंह व हाथों के इशारों से ही पूरी घटना की बयानी की। यहीं नहीं मूक बधिर के इशारों की भाषा को ठीक से समझने के लिए विशेषज्ञ की मदद ली गई। जिसके आधार पर न्यायालय प्रथम अपर सत्र के द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संजय चतुर्वेदी ने आरोपी पप्पू धाकड़ को 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड न दे पाने की स्थिति में 6 माह के अतिरिक्त कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी। वर्ष 2017 में हुई थी घटना मूक बधिर महिला के साथ बलात्कार की यह घटना 22 अक्टूबर 2017 को आरोपी पप्पू द्वारा बलपूर्वक अंजाम दी गई थी। युवती ने इशारों से माता पिता को अपने साथ हुए बलात्कार की घटना से अवगत कराया। खास बात यह है कि पीडिता स्वयं माता पिता को ग्राम बिशन वाड़ा में आरोपी पप्पू के मकान पर ले गई और घटना की पूरी स्थिति को इशारों से ही बयां की। यहीं नहीं पीडिता ने माता पिता व पति के साथ बमोरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने संपूर्ण जांच एवं गवाह सबूतों के पश्चात न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया। यहां न्यायालय ने मूक बधिर के इशारों को समझने वाले विशेषज्ञों की मदद लेेने के बाद जो सामने आया, उसके आधार पर आरोपी को कठोर कारावास से दंडित किया है। इस मामले की शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक राहुल पांडे ने की तथा आरोपी को सजा दिलाने में अपनी महती भूमिका निभाई। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक-hindusthansamachar.in

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