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व्यापारिक सीजन के दो माह तालाबंदी, अब गुलजार हुए बाजार

रतलाम,10 जून (हि.स.)। कोरोना संक्रमण के बढ़तेे प्रभाव केे कारण विगत दो माह से जिलें में तालाबंदी रहने के बाद गुरूवार से सारे बाजार खुल गए, जिससे जन-जीवन पटरी पर आना शुरू हो गया है। बाजार में चहल-पहल नजर आने लगी है, लेकिन अभी भी लोगों के चेहरे पर कोरोना का साया बरकरार है, जो समझदार है वह मास्क लगाकर सामाजिक दूरी का पालन कर रहे है। वह जानते है कि यदि हमने अपने स्वयं की स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इन दोनों चीजों का ध्यान नहीं रखा तो कोरोना संक्रमण की चपेट में आ सकते है, क्योंकि अभी भी कोरोना संक्रमण चलता-फिरता है, जो किसी को भी अपने आगोश में ले सकता है,क्योंकि स्वयं शासन का भी कहना है कि कोरोना अभी पुरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। लोगों को चाहिए कि वहआवश्यक कार्य से ही घर से बाहर निकले, अनावश्यक न घुमे ताकि जो गाड़ी पटरी पर आई है और सारे बाजार खुलने लगे है वह फिर से कही लोगों के लिए संकट न खड़ा कर दे। 1 जून को आंशिक तालाबंदी के तहत लेफ्ट-राईट सिस्टम से दुकाने खोली गई थी। उसके बाद गुरूवार 10 जून से पूरे बाजार को खोल दिया गया है। यह प्रात:10 से शाम को 6 बजे तक खुला रहेेगा तथा जनता कफ्र्यू का समय रात 8 से प्रात: 6 बजे तक प्रभावशील रहेेगा। शनिवार रात 8 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक जनता कफ्र्यू जारी रहेगा। व्यापारी भी मास्क व सामाजिक दूरी के लिए प्रेरित कर रहे है प्रशासन द्वारा छूट दिए जाने से आज बाजार में रोनक नजर आई। वहीं व्यापारियों के चेहरों पर भी मुस्कान थी जो विगत दो माह से नजर नहीं आ रही थी। अब स्वयं व्यापारी भी लोगों को मास्क लगाने के लिए दबाव डाल रहे है, ताकि जो आंशिक प्रतिबंध भी है वह कोरोना पूर्णरूप से नियंत्रित होने के बाद शिथिल हो सके। अभी भी प्रतिबंधित है... जिले में खुले एवं बंद स्थानों पर होने वाले सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन में एकत्रित होते है, प्रतिबंधित रहेंगे। जिले में सभी प्रकार के धरना, रैली, प्रदर्शन, जुलूस, ज्ञापन, एकत्रीकरण इत्यादि पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान के ऑफलाइन कक्षाएं पूर्णता बंद रहेगी। ऑनलाइन क्लास चलती रहेगी। सभी शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर, क्लब, जिम, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल, ऑडिटोरियम, सभागृह बंद रहेंगे। टीम ग्रुप, खेल गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। टेक होम डिलेवरी सिस्टम लागू अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे। अत्यावश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर शेष कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारियों एवं 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ संचालित किए जाएंगे। समस्त लॉजिंग, होटल, रिसोर्ट, केवल आगंतुकों के लिए ही खोल सकेंगे। लॉज, होटल, रिसोर्ट के इन हाउस गेस्ट को ही भोजन सर्व किया जा सकेगा। समस्त रेस्टोरेंट, भोजनालय, मिठाई दुकान एवं अन्य खान पान की दुकाने केवल टेक हो होम डिलीवरी के लिए खुलेगी। दुकान पर खिलाना पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। निजी बसों को अनुमति रहेगी सार्वजनिक परिवहन निजी बसों, ट्रेनों के माध्यम से कोविड-19 निर्देशों के अंतर्गत अनुमति रहेगी। बसों में यात्रियों को 1 सीट छोड़कर बिठाया जाएगा। ऑटो रिक्शा में दो सवारी टैक्सी तथा निजी चार पहिया वाहनों में ड्राइवर तथा दो पैसेंजरो को मास्क के साथ यात्रा करने की अनुमति रहेगी। सभी लोक परिवहन के ड्राइवर तथा कंडक्टर का टीकाकरण अनिवार्य होगा। स्ट्रीट फूड चलित खान पान की दुकाने, ठेला, वाहन केवल टेक होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। संचालक को मास्क, दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। साप्ताहिक औसत के आधार पर झोन बनाए जाएंगें सभी सार्वजनिक व व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन पर संबंधित प्रतिष्ठान के संचालक पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। व संबंधित प्रतिष्ठान को सील किया जाएगा। सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान संचालकों व कार्यरत कर्मचारियों फल, सब्जी, खाद्य विक्रेताओं से अपेक्षा की गई है कि 1 सप्ताह में 16 जून तक सभी का वैक्सीनेशन करवाया जाए। यदि निर्धारित समय सीमा उपरांत जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है उन्हें फल, सब्जी, खाद्य सामग्री एवं दुकान संचालन किया जाना प्रतिबंधित किया जाएगा। शहर के सभी वार्डों में साप्ताहिक औसत के आधार पर ग्रीन, येलो, रेड, जोन में बांटा जाएगा। जिसमें रेड जोन में आने वाले वालों को कंटेनमेंट एरिया बनाकर उपरोक्त गतिविधियां प्रतिबंधित रहेगी। हिन्दुस्थान समाचार / शरद जोशी

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