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दो सगे भाइयों को 7 साल की सजा

दो सगे भाइयों को 7 साल की सजा गुना 19 फरवरी (हि.स.) । लड़की को मोबाइल नंबर देने की बात पर दो सगे भाइयों ने समझाने गए फरियादी पर चाकू से हमला कर दिया। इस मामले में न्यायालय ने दोनों सगे भाइयों को 7 साल की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार दिनांक 27/1/ 2014 को फरियादी करण सिंह ने अपने भाई भगवान सिंह एवं भतीजी के साथ घायल अवस्था में थाना जामनेर आकर इस आशय की मौखिक रिपोर्ट की थी कि आज सुबह 9:00 बजे की बात है वह और उसका भाई भगवान सिंह अपने पड़ोसी राजू विश्वकर्मा को समझाने उसके घर के सामने गए थे। तो राजू विश्वकर्मा ने जान से मारने की नियत से भगवान सिंह को दो चाकू पेट में मारे तथा दो चाकू सर में एक चाकू दाहिनी आंख के ऊपर मारा। अवधनारायण ने लाठी से मारपीट की, उसकी भतीजी बचाने आई तो राजू ने बाएं हाथ की उंगली को दांतों से काट लिया।अपराध की कायमी थाना जामनेर में धारा 307/ 294 /323 /34 भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध की कायमी की गई। बाद विवेचना अनुसंधान की संपूर्ण कार्रवाई कर धारा 324 भारतीय दंड संहिता का इजाफा किया गया। अभियुक्त अवधनारायण पुत्र बापूलाल विश्वकर्मा, राजू पुत्र बापूलाल विश्वकर्मा पर धारा 307 34, 323 /294 /34 /324 भारतीय दंड संहिता के तहत, न्यायालय ने अपराध की प्रवृत्ति देखते हुए आरोपीगण को पर्याप्त कठोर दंड से दंडित किया। अभियुक्त अवधनारायण, राजू विश्वकर्मा निवासी ग्राम खेराड थाना जामनेर को धारा 307 भारतीय दंड संहिता के आरोप में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न दे पाने की स्थिति में 2 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास दण्डित किया एवं दोनों आरोपियों को धारा 324 के आरोप में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करपाने की स्थिति में 15 दिवस का अतिरिक्त दंड से दंडित किया जाने की सजा सुनाई। शासन की ओर से पैरवी राहुल पाण्डे अपर लोक अभियोजक गुना द्वारा की गई। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक

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