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मां-बेटी से मारपीट करने वालों को अर्थदण्ड सहित न्यायालय उठने तक की हुई सजा

दतिया, 22 फरवरी (हि.स.)। प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट वेदप्रकाश सगर, भाण्डेर ने आरोपीगण कैलाश पुत्र रामसेवक अहिरवार उम्र 22 वर्ष, मोनू उर्फ मोनी पुत्र रामसेवक अहिरवार उम्र 19 वर्ष, कुमारी सीमा पुत्री रामसेवक उम्र 20 वर्ष, उमा पत्नि रामसेवक उम्र 38 वर्ष निवासीगण बरकीसंराय थाना भाण्डेर को धारा 323 भादवि के अन्तर्गत न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। बताया कि 20 अप्रैल 2015 की शाम को करीब 7 बजे बरकी सराय स्थित फरियादिया रामप्यारी की जमीन पर पड़ी गिट्टी को आरोपीगण कैलाश, मोनू, सीमा, और उमा ने हटा दिया। फरियादिया ने विरोध किया, तो रामप्यारी से आरोपीगण अभद्रता करने लगे। मना करने पर आरोपीगणों ने रामप्यारी से लात-घूसों और डण्डों से मारपीट की, जिससे रामप्यारी को शरीर पर चोटें आईं और खून निकलने लगा। उसे बचाने उसकी लड़की भावना आई तो उससे भी लाठी और डण्डों से मारपीट की गई, जिससे उसे पीठ और सिर पर चोट आई। रामप्यारी ने घटना की रिपोर्ट थाना भाण्डेर में दर्ज कराई। थाना भाण्डेर ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। विवेचना पूर्ण होने पर चार्जशीट न्यायालय भाण्डेर के समक्ष प्रस्तुत की गई । विचारण के द्वौरान न्यायालय भाण्डेर ने पैरवीकर्ता विमल चन्दवारिया की दलीलों और तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण कैलाश, मोनू, सीमा और उमा को न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया। हिन्दुस्तान समाचार/ संतोष तिवारी

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