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आयोग ने की मृतक के उत्तराधिकारियों को पचास हजार रुपये देने की अनुशंसा

भोपाल, 23 फरवरी (हि.स.)। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने रेलवे प्लेटफॉर्म पर मृत्यु के एक मामले में मृतक के परिजनों को 50 हजार रुपये दिये जाने की अनुशंसा की है। इसके लिए आयोग ने दो माह का समय दिया है। मानव अधिकार आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आयोग ने प्रकरण क्रमांक 3868/उज्जैन/2019 में अनुशंसा की है कि भारत सरकार का रेल मंत्रालय तथा मध्यप्रदेश शासन मृतक श्री नारायण सिंह प्रजापति के उत्तराधिकारियों को क्षतिपूर्ति के रूप में पचास हजार रुपये दो माह में अदा करें। जानकारी के अनुसार 18 मई 2019 को शाम करीब 4.50 बजे भोपाल-उज्जैन एक्सप्रेस से बीमार अवस्था में भोपाल के मेन रेल्वे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 05 पर उतारे गये बीमार नारायण सिंह प्रजापति को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध न मिल पाने से अंततः प्रजापति की मृत्यु हो गई थी। इन परिस्थितियों में मृतक नारायण सिंह प्रजापति को प्राप्त जीवन जीने के अधिकार संबंधी उसके मौलिक और मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ। अतः रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी स्टाफ के सिविल दायित्व के अंतर्गत कुल पचास हजार रूपये की क्षतिपूर्ति राशि मृतक के उत्तराधिकारियों को दो माह में अदा की जाये। आयोग ने यह भी तय कर दिया है कि भारत सरकार का रेल मंत्रालय और मध्यप्रदेश शासन, दोनों कुल क्षतिपूर्ति राशि पचास हजार में से पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये समान रूप से अदा करें। हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे

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