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आयोग ने दिलाई मृत पुत्री के पिता को सहायता राशि

भोपाल, 27 फरवरी (हि.स.)। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग में मामला आने पर छिंदवाड़ा जिले के एक पिता को पुत्री की दुर्घटना में मौत हो जाने पर सहायता राशि प्रदान की गई है। आवेदक को सहायता राशि मिल जाने के उपरांत आयोग ने इस प्रकरण को समाप्त कर दिया है। मानव अधिकार आयोग द्वारा शनिवार को दी गई जानकारी के अनुसार आवेदक तुलसी बैठे को उनकी पुत्री की पानी में डूबने से मृत्यु हो जाने के कारण देय मृत्यु सहायता राशि प्राप्त हो चुकी है। ग्राम भीमसेनढाना, पोस्ट रामपुर, तहसील जुन्नारदेव, जिला छिंदवाडा निवासी आवेदक तुलसी पिता सुकाली ने उनकी पुत्री की मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें मृत्यु सहायता राशि मिलने में देरी होने पर आयोग में आवेदन लगाया था। आयोग के प्रकरण क्रमांक 6496/छिंदवाडा/2020 के संदर्भ में कलेक्टर छिंदवाड़ा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के अंतर्गत मृत्यु सहायता राशि मिल जाने से आवेदक पूर्णतः संतुष्ट है। इससे आयोग में यह प्रकरण समाप्त कर दिया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे

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