the-bail-of-the-accused-who-was-beheaded-by-farsa-is-revoked
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फरसा से सिर काटने वाले आरोपित की जमानत निरस्त

कटनी, 24 फरवरी (हि.स.)। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला कटनी द्वारा जघन्य सनसनीखेज प्रकरण के आरोपित संजीव वर्मन का जमानत आवेदन निरस्त किया गया । बता दें कि संजीव वर्मन पर आरोप है कि अक्तूबर में उसके द्वारा पूर्व रंजिश पर पडोसी रजनी वर्मन एवं उसके पति सुनील वर्मन को गाली गलौंच करते हुए मार-पीट की थी एवं आरोपित द्वारा रजनी वर्मन को गर्दन पर फरसा मारा था, जिससे रजनी वर्मन की मृत्यु हो गई, प्रकरण में आरोपित संजीव वर्मन को गिरफ्तार किया गया था। उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा उक्त प्रकरण में सह आरोपित शंकी वर्मन एवं कविता वर्मन को जमानत लाभ दिए जाने उपरांत आरोपित संजीव वर्मन द्वारा जमानत आवेदन तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश जिला कटनी की न्यायालय में बुधवार को पेश किया गया, जिस पर विशेष लोक अभियोजक हनुमंत किशोर शर्मा द्वारा गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा गया कि उक्त आरोपित ने जघन्य कृत्य किया गया है जिसे जमानत का लाभ दिए जाने पर समाज में भय व्याप्त होगा। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्को से सहमति व्यक्त करते हुए आरोपित के जमानत आवेदन को निरस्त किया गया। हिन्दुस्थान समाचार/राकेश/राजू

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