पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन में मप्र शीर्ष पर
पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन में मप्र शीर्ष पर

पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन में मप्र शीर्ष पर

भोपाल, 28 जुलाई (हि.स.)। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना के क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में देश में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर है। पीएम स्वनिधि योजना के पोर्टल पर 18 हजार 533 यानि देश के 56 प्रतिशत प्रकरणों की स्वीकृति में मध्यप्रदेश शीर्ष है। बैंक को 82 हजार 652 आवेदन यानि देश के 27 प्रतिशत प्रकरणों को प्रस्तुत करने में भी प्रदेश अग्रणी है। यह जानकारी मंगलवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि के वेबीनार में प्रदेश की उपलब्धियां बताते हुए दी। वेबीनार में शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी और सांसद जेपी नड्डा सहित राज्यों के मुख्यमंत्री सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री और प्रदेश की सराहना केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी ने पीएम वेंडर निधि योजना के सभी पैरामीटर में मध्यप्रदेश के अग्रणी रहने पर मध्यप्रदेश की सराहना की। उन्होंने वेबीनार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सेहत की जानकारी ली और उनके जज्बे की प्रशंसा की। वेबीनार में शामिल सांसद जेपी नड्डा और उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ सहित अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी सीएम शिवराज के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। मध्यप्रदेश सिरमौर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वेबीनार में कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत गत 6 जून को मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल को लांच किया था। अब तक पोर्टल पर 8 लाख 70 हजार 330 पथ विक्रेताओं का पंजीयन कराया गया है। इन विक्रेताओं में से 3 लाख 14 हजार 455 को वेंडर प्रमाण-पत्र के साथ ही परिचय पत्र भी उपलब्ध कराए गए हैं। पंजीकृत विक्रेताओं को भारत सरकार के पोर्टल में पंजीकृत किया जा रहा है। पीएम स्व निधि योजना अंतर्गत आज तक पीएम निधि पोर्टल पर मध्यप्रदेश के 18 हजार 533 ऋण प्रकरणों की स्वीकृति हो चुकी है। जो कि देश के कुल स्वीकृत प्रकरणों का 56 प्रतिशत है। पीएम स्व निधि पोर्टल पर ऋण स्वीकृति में भी देश में प्रथम स्थान पर मध्यप्रदेश है। इसके अतिरिक्त पोर्टल लांच होने के पूर्व ऑफलाइन 22 हजार 863 आवेदनों को बैंक में प्रेषित कर 14 हजार 525 आवेदनों की स्वीकृति प्राप्त की गई है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पथ विक्रेताओं को ऋण वापसी के समय 7 प्रतिशत ब्याज की राशि का भार मध्यप्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। राज्य शासन ने बैंकों से अनुबंध के लिए भी स्टाम्प डयूटी मात्र 50 रुपये निर्धारित की है। इस योजना के तहत नाई, बांस की डलिया, कबाडी वाला, लोहार, पनवाड़ी, मोची, चाय की दुकान, सब्जी भाजी, फूल विक्रेता, वस्त्र विक्रेता, हथकरघा, आईसक्रीम पार्लर सहित 35 व्यवसायों को सम्मिलित किया गया है। मुख्यमंत्री ने त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए वेबीनार में सुझाव देते हुए कहा कि हितग्राही के आधार आधारित EKYC मोबाइल नम्बर से की जा रही है। उन्होंने मोबाइल नंबर के साथ-साथ बायोमेट्रिक आधार आधारित EKYC किये जाने से पथ विक्रेताओं के पंजीयन कार्य में तीव्रता आयेगी। उन्होंने मुख्यालयों से बैंक शाखाओं को निर्देश जारी करने की जरूरत भी बताई। उन्होंने कहा कि पीएम स्व निधि पोर्टल पर 64 हजार 119 प्रकरण स्वीकृति हेतु लंबित हैं। बैंकों को समय-सीमा में ऋण प्रकरण स्वीकृत करने के लिए निर्देशित किया जाना होगा। मुख्यमंत्री ने पीएम स्वनिधि पार्टल से मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शहरी असंगठित कामगार एकीकृत पोर्टल का एकीकरण भारत सरकार की आईटी टीम के द्वारा किए जाने की भी जरूरत बताई। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश-hindusthansamachar.in

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