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हत्या के मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास

हत्या के मामले में छह आरोपियों को आजीवन कारावास गुना 19 फरवरी (हि.स.) । चांचौड़ा थानान्तर्गत आठ वर्ष पूर्व हुई रामलखन की हत्या के मामले कोर्ट ने छह आरोपियों को दोषी माना और उनको आजीवन कारावास की सजा एवं अर्थदंड भुगतने का निर्णय सुनाया। इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश चांचौड़ा संजय श्रीवास्तव की अदालत में हुई। शासन की और सुनवाई के दौरान पक्ष अपर लोक अभियोजक चांचौड़ा शफीक खान ने रखा। ये है मामला 8 वर्ष पूर्व 13 सितंबर 2013 को फरियादी पुखराज ने चांचौड़ा पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाई कि उसका भाई रामलखन मोटर साइकिल से बीनागंज से अपने घर शोपुरा जा रहा था। उसके पीछे रामटेकरी से पहले आरोपी लेखराज ने मारूति गाड़ी लगा दी, जिसके अन्दर सभी आरोपीगण बैठे थे। राम टेकरी से पहले लेखराज मीना ने मृतक रामलखन की मोटर साइकिल को टक्कर मार दी जिससे रामलखन खेत में गिर पड़ा। फिर सभी आरोपीगण रामलखन से फर्सी, लुहांगी और पत्थर से मारपीट करने लगे और तब तक मारपीट करते रहे जब तक रामलखन मर नहीं गया। इस शिकायत पर चांचौड़ा पुलिस थाने ने धारा 302, 148, 149 के अन्तर्गत एफआईआर दर्ज कर अपराध पंजीबद्ध किया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। दोषी माना और दी सजा अपर सत्र न्यायाधीश चांचौड़ा संजय श्रीवास्तव की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई, जहां साक्ष्य के आधार पर आरोपीगणों को भादंवि की धारा 302, 148, 149 का दोषी माना और आरोपी हरभजन मीना, अतर सिंह मीना, गुड्या मीना, प्रवेश मीना, लेखराज मीना, भारत सिंह मीना निवासीगण ग्राम देदला थाना चांचौड़ा को आजीवन कारावास और 1500-1500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।अर्थदंड अदा न करने की दशा में आरोपीगण को छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक

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