shops-in-seoni-district-will-be-able-to-open-on-scheduled-days-from-600-am-to-700-pm
shops-in-seoni-district-will-be-able-to-open-on-scheduled-days-from-600-am-to-700-pm

सिवनी जिले में सुबह 6.00 से शाम 7.00 बजे तक निर्धारित दिवसों पर खुल सकेंगी दुकानें

सिवनी,14 जून(हि.स.)। जिले में कोरोना संक्रमण रोकथाम के लिए जारी आदेश को अतिक्रमित करते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ राहुल हरिदास फटिंग ने दण्ड प्रक्रिया की धारा 144 के तहत व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों के संचालन को लेकर सोमवार को संशोधित आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार सभी दुकाने निर्धारित दिवसों पर प्रातः 6.00 से शाम 7.00 बजे तक खोली जा सकेगी। इस दौरान सभी व्यक्तियों एवं दुकान संचालकों को कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 188 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार/रवि सनोडिया

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in