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बालक-बालिका का प्रमाण पत्र में देखकर ही अपनी सेवा दें या विवाह में शामिल हों: गुप्ता

विवाह में सेवा देने वाले तथा रिश्तेदारों से की कलेक्टर ने अपील हरदा, 12 फरवरी (हि.स.)। कलेक्टर संजय गुप्ता ने आगामी 16 फरवरी को बसंत पंचमी पर अधिक से अधिक विवाह होने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिले के विवाह में सेवा देने वाले समस्त जैसे प्रिंटिंग प्रेस वाले (शादी की पत्रिका छापने वाले), हलवाई, केटरर, घोड़ी वाले, धर्मगुरू, वाहन वाले, बैंड वाले, मैरिज गार्डन वाले, ब्यूटी पार्लर वाले या रिश्तेदार नातेदार सभी से अपील की है कि बालक एवं बालिका की उम्र स्कूल की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र में देखकर ही अपनी सेवा दें या विवाह में शामिल हो, क्योंकि बाल विवाह होने पर एक तरफ बालक अथवा बालिका की शिक्षा पर अंकुश लग जाता है, वहीं दूसरी ओर बालिका के गर्भ धारण कर लेने से जान जाने का खतरा भी रहता है। इसके अलावा जन्म लेने वाले बच्चें भी कुपोषित होने की संभावना रहती है। कलेक्टर गुप्ता ने शुक्रवार को जारी अपने बयान में कहा है कि बाल विवाह अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालकों का विवाह, बाल विवाह की श्रेणी में आता हैं, जो अपराध है। उन्होंने बताया कि बाल विवाह रोकने हेतु विकासखण्ड स्तर पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में उडऩदस्तों का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त बाल विवाह की सूचना मिलने पर पर शिकायतकर्ता द्वारा कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास जिला-हरदा दूरभाष नम्बर 07577-223817, कार्यालय परियोजना महिला एवं बाल विकास परियोजना टिमरनी, खिरकिया, हरदा शहरी, हरदा ग्रामीण 01 एवं ग्रामीण-02 हरदा परियोजना में भी शिकायत की जा सकती है। इसके अलावा 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर, 1090 महिला हेल्प लाइन नम्बर पर या 100 पुलिस हेल्प लाइन नम्बर या जिला हरदा के किसी भी थाने के नम्बर पर शिकायत कर सकते हैं। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश-hindusthansamachar.in

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