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महाराष्ट्र से आने वाली यात्रियों की बस स्टैण्ड और रेल्वे स्टेशन पर होगी स्क्रीनिंग

-जिले में नहीं होगा बड़े मेलों का आयोजन सागर, 18 मार्च (हि.स.)। कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के गृह विभाग द्वारा गत दिवस निर्देश जारी किये गये। तत्संबंध में कलेक्टर दीपक सिंह ने गुरुवार को जिला क्रायसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से मंत्रणा एवं विचार विमर्श पश्चात आगामी आदेश तक सम्पूर्ण सागर जिले की राजस्व सीमाओं में द.प्र.सं. 1973 की धारा 144 के निम्नलिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये हैं। जारी आदेश के मुताबिक, महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों से आने वाली बसों, ट्रेनों से आने वाले समस्त यात्रियों की जिले के सभी बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन पर स्क्रीनिंग की जाएगी। इसके लिये नगरीय प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम आवश्यक कार्यवाही करेगी एवं उक्त आये व्यक्तियों को 7 दिन होम क्वारंटाईन रहने की सलाह दी जाएगी। जिला एवं तहसील मुख्यालय में कोई भी बड़े मेले इत्यादि नहीं लगेंगे। जिले के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर सोशल डिस्टेंसिंग वाले गोले व्यापारी द्वारा बनाये जाएंगे, प्रतिष्ठान पर व्यापारी मास्क, सेनेटाईजर रखेंगे, संक्रमण से बचाव के लएि प्लास्टिक शील्ड लगायेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर सभी नागरिक अनिवार्य रूप से मास्क लगाएंगे। यह आदेश एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यह आदेश 15 मई 2021 तक अथवा अन्य कोई आदेश जारी होने तक लागू रहेगा। वैक्सीनेशन सेंटर पर तय होगी जिम्मेदारी वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीनेशन कराने के लिए जिम्मेदारी तय होगी। प्रतिदिन वैक्सीन के लक्ष्य को शत-प्रतिशत पूरा करें एवं माईक्रो प्लान के अनुसार वेक्सीनेशन कराएं। गुरुवार को यह निर्देश कलेक्टर दीपक सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को दिये हैं। उन्होंने कहा है कि उनके क्षेत्र में कोरोना प्रकरणों की प्रतिदिन समीक्षा करें साथ ही संक्रमित व्यक्ति की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री पता लगाकर ऐसे समस्त व्यक्ति जो संक्रमित व्यक्ति की प्रत्यक्ष संपर्क में आए हैं, उन्हें क्वारेंटाइन करें। कोरोना संक्रमण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि सभी नगरवासी शासन द्वारा जारी की गई कोरोना गाइड लाइन का पूर्ण रूप से पालन करें तथा स्वयं भी सुरक्षित रहते हुए जिले में संक्रमण को फैलने से रोकें। उन्होंने कहा कि गाइडलाइन जैसे मास्क का उपयोग करना, आपस में दो गज की दूरी बनाए रखना तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार सेनेटाईजर का उपयोग करना अथवा साबुन से हाथ धोना आदि का कड़ाई से पालन करें। कलेक्टर दीपक सिंह ने समस्त अनुविभागीय अधिकारियों को उनके क्षेत्र में संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र विशेष में संक्रमण को देखते हुए आवश्यकतानुसार कंटेन्मेंट जोन बनाएँ और शासन द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार संक्रमण फैलने से रोकें। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/मयंक

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