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आयोग के हस्तक्षेप पर रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन से वसूली रुकी

भोपाल, 15 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के हस्तक्षेप पर रीवा जिले के एक रिटायर्ड कर्मचारी की पेंशन से वसूली रुक गई है। कोई विषय बाकी न रहने पर आयोग ने उक्त प्रकरण को खारिज कर दिया। बताया गया है कि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रीवा ने आयोग को सूचित किया है कि आवेदक विद्यार्थी प्रसाद पटेल (सेवानिवृत्त समयपाल) का प्रथम क्रमोन्नति एवं द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान की गणना वेतन गणना पत्र के आधार पर 19 हज़ार 73 रुपये का अधिक भुगतान होना पाया गया। इसका सत्यापन एवं अनुमोदन संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, रीवा से नहीं हुआ है। आवेदक एक तृतीय श्रेणी कर्मचारी है। इसलिए विभाग आवेदक के पेंशन से किसी भी प्रकार का वसूली का प्रकरण संयुक्त संचालक (कोष एवं लेखा) रीवा को नहीं भेजा गया और इस तरह आयोग के आदेश का भी पूर्णतः पालन किया गया। उल्लेखनीय है कि सेवानिवृत्त समयपाल पटेल ने आयोग को एक आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने उन्हें प्राप्त हो रही पेंशन से 19 हज़ार 73 रूपये की वसूली किये जाने पर आपत्ति व्यक्त कर आयोग से समुचित कार्रवाई करने का आग्रह किया था। आयोग ने इस आवेदन पर प्रकरण दर्ज करते हुये (क्र.4679/रीवा/2020) कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रीवा एवं संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा (पेंशन) रीवा से प्रतिवेदन मांगा था। हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे

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