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कोरोना कर्फ्यू के आदेश को ध्यान से पढ़ें, छूट के बिंदू का अक्षरश: पालन कराएंः जिला दण्डाधिकारी

अनूपपुर, 11 अप्रैल (हि.स.)। कोरोना संक्रमण के कारण 19 अप्रैल तक जिले में सम्पूर्ण बंद के दौरान कुछ दुकानों को छूट और सावधानियों के साथ खोलने की अनुमति जिला दण्डाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने दी हैं। किन्तु उपखंड मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों ने बिना आदेश पढ़े सभी छूट प्राप्त दुकनों को बंद कराने की शिकायत पर उन्होंने रविवार को सभी उपखंड मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधिकारियों के लिए कोरोना कर्फ्यू के संबंध में स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि कोरोना कर्फ्यू के आदेश को ध्यान से पड़ें एवं छूट के बिंदु का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करनें की बात स्पष्ट की हैं। निर्देश में कहा गया कि आवागमन के लिए सभी बस, ऑटो रिक्शा इत्यादि पर रोक नहीं है। लोग रेलवे स्टेशन, अपने कार्यस्थल और टीकाकरण के लिए जाने हेतु इसका उपयोग करेंगे। आवश्यक वस्तुओं की दुकानें बन्द नहीं रहेंगी जिसमें शा.उचित मूल्य की दुकान,किराना, सब्जी, फल, दूध, अंडा, एवं मांस की दुकानें सम्मिलित हैं। इन दुकानों को बंद न करें। भीड़ को नियंत्रित करने हेतु सोशल डिस्टेन्स के गोले, सब्ज्ी के ठेले/ रेडी अथवा सब्जी मंडी को खुले मैदान में शिफ्ट करने का निर्णय विकासखंड स्तर पर ले सकते हैं। फीवर क्लिनिक, सैंपल टेस्टिंग, पॉजिटिव मरीजों का होम आइसोलेशन, उनको दवा का पहुंचना, आवश्यकता पडऩे पर अस्पताल में भर्ती कराना और टीकाकरण अभियान ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य हैं। जिला दण्डाधिकारी ने कहा अपनी और अपनी टीम की ऊर्जा इसपर ज्यादा लगाएं। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला

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