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मप्र में पहली बार आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत रासुका की कार्यवाही

छह लोगों पर लगाया गया राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम भोपाल, 23 जनवरी (हि.स.)। जिला दंडाधिकारी एवं भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया ने शनिवार को जिले में आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)34(2) के तहत बनाये गये प्रकरणों पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत 6 लोगों पर कार्यवाही की है। मध्य प्रदेश में आबकारी अधिनियम के अंतर्गत रासुका की यह पहली बड़ी कार्यवाही है। दरअसल, मुरैना की घटना के बाद कलेक्टर लवानिया ने सख्त निर्देश दिये थे कि जिले ने कहीं भी अवैध शराब नहीं बिकना चाहिए, जिस पर आबकारी और पुलिस द्वारा लगातार दबिश की कार्रवाई की जा रही है। अब तक आबकारी अधिनियम के 127 प्रकरण दर्ज किए गए एवं आबकारी तथा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही पर 1308 लीटर शराब तथा 52 हज़ार किलोग्राम महुआ लाहन एवं दो वाहन जब्त किए गए है। भोपाल पुलिस और आबकारी की जांच के बाद इनमें से छह अपराधियो के विरूद्ध रासुका लगाई गई है। इनमें मुकेश धाकड़ उर्फ मुकेश टंकी (26) पुत्र लीलाधर धाकड़ थाना-जहाँगीराबाद, रमेश कुशवाहा (42) पुत्र मोतीलाल थाना-पिपलानी. विनोद कुशवाहा (24) पुत्र राजू कुशवाहा थाना-पिपलानी. गौरीशंकर कैथोरिया (37) पुत्र कालूराम कैथोरिया थाना-पिपलानी, धीरज शर्मा (27) पुत्र त्रिलोकी शर्मा थाना-पिपलानी और किशन शाक्य (24) पुत्र राजकुमार थाना-पिपलानी शामिल है। जिला दंडाधिकारी ने इन सबके विरूद्ध आबकारी अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में पहली बार रासुका की कार्रवाई की है। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश-hindusthansamachar.in

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