police-personnel-will-now-be-able-to-get-charge-of-senior-post-in-mp-notification-issued
police-personnel-will-now-be-able-to-get-charge-of-senior-post-in-mp-notification-issued

मप्र में पुलिसकर्मियों को अब मिल सकेगा वरिष्ठ पद का प्रभार, अधिसूचना जारी

भोपाल, 09 फरवरी (हि.स.)। मध्यप्रदेश में राज्य शासन द्वारा मंगलवार को पुलिस रेग्यूलेशन एक्ट 72 में संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अब आरक्षक को प्रधान आरक्षक, प्रधान आरक्षक को सहायक उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक को उप निरीक्षक और उप निरीक्षक को निरीक्षक का प्रभार देने का रास्ता भी साफ हो गया है। बता दें कि प्रदेश में अभी तक पुलिस रेग्युलेशन एक्ट 72 में सहायक उप निरीक्षक को उप निरीक्षक का प्रभार दिया जाता था, लेकिन इस एक्ट में संशोधन के बाद अब आरक्षक को प्रधान आरक्षक और उप निरीक्षक को निरीक्षक का प्रभारी भी दिया जा सकेगा। इसका यह फायदा भी होगा कि जांच अधिकारियों की संख्या बढ़ जाएगी और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आएगी। अधिसूचना के अनुसार रिक्त पद होने की दशा में प्रभार दिया जाएगा। यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी, जब तक विधिवत पदोन्न्ति का रास्ता साफ नहीं हो जाता। अभी पदोन्नति में आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए सरकार ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in