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मुरम के अवैध उत्खनन पर साढ़े 51 लाख से अधिक का जुर्माना

गुना, 18 मार्च (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कुमार पुरूषोत्तम द्वारा गत 15 सितम्बर 2020 को बरखेड़ागिर्द स्थित खसरा नंबर 47/1 में से रकबा 1.516 हेक्टेयर के अंश में से 3440 घनमीटर अवैध रूप से मुरम के उत्खनन करने के प्रकरण में बरखेडा़गिर्द के रामकुमार धाकड़ एवं देवेन्द्र धाकड़ पुत्र रघुवीर धाकड़ पर 51 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है। उन्होंने यह कार्रवाई गुरुवार को मध्य प्रदेश गौण खनिज उत्खनन नियम के प्रावधानों के अंतर्गत बिना रॉयल्टी के अवैध रूप से मुरम के उत्खनन पर की है। इसके साथ ही उन्होंने जिला खनिज अधिकारी को निर्देशित किया है कि वे उक्त जुर्मानें की राशि जमा कराने विधिसंगत कार्रवाई सुनिश्चित करें। दर्ज हुआ था प्रकरण उल्लेखनीय है कि 15 सितंबर 2022 को अवैध उत्खनन के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच में ग्राम बरखेडागिर्द तहसील गुना स्थित भूमि खसरा क्रमांक 471/1 में से रकबा 1.516 हैक्टेयर के अंश भाग क्षेत्र की मौके पर खनिज मुरम 3440 घनमीटर अवैध उत्खनन करना पाया गया था। जांच में सामने आया था कि यह उत्खकनन राजकुमार धाकड़, देवेन्द्र धाकड़ पुत्रगण रघुवीर धाकड़ निवासी ग्राम बरखेड़ागिर्द कर रहे है। इस पर उन पर प्रकरण दर्ज किया गया था। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक

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