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बैंक को दो माह के अंदर क्षति राशि भुगतान भुगतान के आदेश

गुना, 03 मार्च (हि.स.)। प्राकृतिक आपदा में हुए नुकसान के मामले में उपभोक्ता फोरम ने बुधवार को किसान के पक्ष में फैसला सुनाया है। जिसमें संबंधित बैंक को शासन द्वारा जारी क्षति के आंकड़ों के आधार पर 34.1 प्रतिशत से क्षतिपूर्ति राशि का निर्धारण कर दो माह के अंदर आवेदक को क्षति राशि का भुगतान करने का निर्णय दिया है। इसके साथ ही फोरम ने कहा है कि अनावेदक बैंक आवेदक रमेश बाबू धाकड़ निवासी ग्राम टोडऱा तहसील मधुसूदनगढ़ को एक हजार रुपये वादव्यय व अभिभाषक शुल्क के रूप में देना होगा। इस संपूर्ण राशि का भुगतान दो माह की अवधि में न होने पर आवेदक को प्राप्त होने वाली राशि पर आदेश दिनांक से भुगतान होने तक 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्राप्त करने का अधिकारी रहेगा। इस मामले में आवेदक की तरफ से पैरवी देवेंद्र सिंह धाकड़ अभिभाषक ने की। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक

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