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मिलावटखोर विजय कुकरेजा पर एनएसए की कार्यवाही, तीन माह तक केन्द्रीय जेल में रखने का आदेश

जबलपुर, 19 फरवरी (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कर्मवीर शर्मा ने खटीक मोहल्ला थाना कोतवाली निवासी 48 वर्षीय विजय कुकरेजा के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए तीन माह की अवधि के लिए केन्द्रीय जेल में निरूद्ध करने का आदेश पारित किया है। कलेक्टर शर्मा ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा द्वारा दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर विजय कुकरेजा के विरूद्ध कार्यवाही की है। प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अनुश्री कॉलेज के पास विजय कुकरेजा की ट्रेडिंग कंपनी मिलावटी घी बनाती है, पुलिस ने दबिश देकर इसके पास से बड़ी मात्रा में अलग-अलग ब्रांड के नाम से नकली रूप से बनाया गया घी जब्त भी किया है। विजय कुकरेजा अवैध बिजली कनेक्शन से कारखाना चलाते भी पाया गया। विजय कुकरेजा के कारखाने से घी एवं अपदृव्यों के रूप में प्रयुक्त हो रहे सोयाबीन तेल व वनस्पति के नमूने खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अनुसार जांच हेतु लिये गये थे एवं राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल में जांच के बाद ये सभी नमूने अमानक व मिलावटी पाये गये। जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। इसलिए विजय कुकरेजा के खिलाफ कलेक्टर ने कार्यवाही करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत तीन माह के लिए केन्द्रीय जेल जबलपुर में निरूद्ध करने का आदेश दिया है। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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