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प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन को आयोग के दफ्तर में हाजिर होने का नोटिस

भोपाल, 01 मार्च (हि.स.)। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने आयोग में चल रहे एक मामले में प्रमुख सचिव, मप्र शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग नीतेश कुमार व्यास को 23 अप्रैल 2021 के पहले प्रतिवेदन देने अन्यथा इसी दिन आयोग में स्वयं उपस्थित होकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन व्यास को मप्र मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 30 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत इस आशय का नामजद नोटिस एक मार्च को जारी कर दिया गया है। इसी प्रकरण में आयोग द्वारा मुख्य सचिव, मप्र शासन इकबाल सिंह बैस को भी 23 अप्रैल 2021 के पहले वांछित प्रतिवेदन/जानकारी भेजने हेतु नामजद पत्र एक मार्च को ही जारी किया गया है। आयोग में इस प्रकरण की सुनवाई 23 अप्रैल 2021 को नियत है। मानव अधिकार आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रकरण क्रमांक 841+2413/भोपाल/2019 के अनुसार भोपाल के आवेदक मयंक सिंह व निवासीगण निशातपुरा स्थित ब्रजविहार कालोनीवासी, वार्ड क्रं. 16, जोन क्रं. 04 के रहवासियों ने नगर निगम भोपाल द्वारा उन्हें स्वच्छ जल की व्यवस्था हेतु नल कनेक्शन न दिये जाने के संबंध में आयोग में शिकायत की थी। इस संबंध में आयोग द्वारा प्रमुख सचिव, मप्र शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग को पांच बार पत्र भेजकर प्रतिवेदन/जानकारी भेजने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु प्रमुख सचिव द्वारा इस संबंध में न तो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया और न ही कोई कारण बताया गया। इस पर आयोग ने प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास नीतेश कुमार व्यास को 23 अप्रैल 2021 के पहले प्रतिवेदन देने के निर्देश दिये हैं। अन्यथा व्यास को 23 अप्रैल 2021 को आयोग में स्वयं आकर प्रतिवेदन देना होगा। हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे

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