मध्य-प्रदेश
अमानक खाद्य व्यापारः 06 प्रतिष्ठानों पर 1 लाख 25 हजार का जुर्माना
सिवनी, 09 फरवरी। जिले के अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एवं अपर कलेक्टर मूलचंद वर्मा ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 तहत दर्ज किए गए कुल 6 प्रकरणों में 1 लाख 25 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित करने के आदेश मंगलवार को जारी किए हैं। अपर कलेक्टर ने बताया कि मुकेश साहू चमारी खुर्द पर अमानक तुवर दाल विक्रय करने के कारण 30 हजार रूपये का अर्थदंड, पवन पालीवाल पर मिथ्या छाप नारियल पेड़ा विक्रय करने पर 20 हजार, पवन ठाकुर अमानक खोवा विक्रय करने पर 20 हजार, लक्ष्मण से राजपुरोहित को मिथ्या छाप पेड़ा विक्रय करने के कारण 25 हजार, रूपेश कुमार गुप्ता पर बिना पंजीयन के खाद व्यापार करने पर 20 हजार एवं संजय पटेल पर अमानक दूध विक्रय करते पाए जाने पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड आरोपित किया है। हिन्दुस्थान समाचार/रवि सनोडिया-hindusthansamachar.in