
अनूपपुर, 01 अप्रैल (हि.स.)। मप्र लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदकों को सेवाएं प्रदाय नहीं करने पर अपर कलेक्टर सरोधन सिंह ने कोतमा तहसील वृत्त बिजुरी के नायब तहसीलदार रामखेलावन सिंह पर 2500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की है। अपर कलेक्टर ने गुरुवार को नायब तहसीलदार ने आवेदकों को भू-अधिकार एवं ऋणपुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय एवं जन्म के 1 वर्ष पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति की सेवाएं समय-सीमा में प्रदाय नहीं करने पर 2500 रुपये की शास्ति अधिरोपित किया हैं। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला