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मप्र राज्य कर्मचारी संघ ने मॉगों के लेकर सौंपा ज्ञापन, 8 अप्रैल को आंदोलन की चेतावनी

अनूपपुर, 26 मार्च (हि.स.)। मप्र राज्य कर्मचारी संघ ने लंबित मॉगों के समय में निराकरण न होने पर अनुविभागीय अधिकारी कार्यलय के सामने शुक्रवार को एक दिवसीय धरना देकर मुख्यमंत्री के नाम 17 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन तहसीलदार भागीरथी लहरे को सौंपा। जिसमें कहा कि मप्र में कार्यरत समस्त कर्मचारियों ने वैश्विक महामारी कोरोना से सरकार के साथ पूर्ण सहयोग देते हुए अपने आर्थिक मामलों में पूर्ण धैर्य रखा। साथ ही कई कोरोना योद्धा शहीद हो गये जिसके लिए हम नतमस्तक हैं। आज भी कोरोना की इस लड़ाई में मप्र का प्रत्येक कर्मचारी सरकार के साथ है तथा आंदोलन में कोरोना की गाईडलाईन का पालन करते हुए मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग का पूर्ण ध्यान रखा जावेगा। मांगे पूरी न होने पर प्रदेश में कार्यरत समस्त कर्मचारियों ने विभिन्न चरणों में आंदोलन करने की बात कहीं हैं। 8 अप्रैल को जिले में एक दिवसीय धरना कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेगें। 21 अप्रैल को भोपाल में प्रान्त व्यापी एक दिवसीय धरना एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने की रणनीति बनाई हैं। मप्र राज्य कर्मचारी संघ ने कहा कि शासकीय कर्मचारियों की रोकी गई वार्षिक वेतन वृद्धि प्रारंभ कर एरियर सहित भुगतान,केन्द्र के समान डीए (मंहगाई भत्ता) देने, शिक्षकों को वेतनमान एवं योग्यता के अनुसार पदनाम, समस्त विभागों में लंबित अनुकंपा नियुक्ति में आवेदकों को शीघ्र नियुक्ति,कर्मचारियों को पदोन्नति देने,पदोन्नति की प्रत्याशा में पुलिस विभाग में प्रदान किये जा रहे पदनाम को सभी विभागों में भी लागू करनें, विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों को 90 प्रतिशत वेतनमान देने,तथा नियमितीकरण करनें, विभिन्न विभागों में व्याप्त वेतन विसंगतियों को समाप्त करने तथा अग्रवाल वेतन आयोग की शेष अनुशंसाओं को लागू किया जायें। अध्यापक संवर्ग के रूके हुए कमोन्नति आदेश जारी किया जायें,पंचायत शिक्षा विभाग सहित सभी विभागों में अंशदाई पेंशन के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना लागू करनें,विभागों में कार्यरत स्थाई कर्मियों को विभाग के रिक्त तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियमित करनें,निर्माण विभागों में निचले पदों पर कार्यरत डिग्री/डिप्लोमाधारी नियमित एवं कार्यभारित कर्मचारियों को उपयंत्री के पद पर पदोन्नति किया करनें,उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय द्वारा नियमित वेतनभोगी/स्थाई कर्मियों को नियमित के आदेश देकर उन्हें नियमित वेतनमान वार्षिक वेतन वृद्धि व अन्य लाभ देने, 30 जून को सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को जुलाई की 1 वेतन वृद्धि प्रदान कर सेवानिवृत्त किया जावें। उक्त उच्च न्यायालय द्वारा भी पारित किया गया है। नेत्र चिकित्सा सहायक का पदनाम परिवर्तन कर ऑप्थेल्मिक ऑफिसर किया जायें। ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को सर्वेयर के समान वेतनमान देने एवं स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत ड्रेसर, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, पुरूष स्वास्थ्य कार्यकर्ता एवं अन्य की वेतन विसंगति दूर करने की मांग रखी। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला

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