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मप्रः नगरीय क्षेत्रों में 30 अप्रैल तक रात्रिकालीन और दमोह को छोड़कर सभी जगह शनिवार-रविवार रहेगा लॉकडाउन

शासकीय कार्यालय सप्ताह में 5 दिन ही खुलेंगे, गृह विभाग ने जारी किये आदेश भोपाल, 08 अप्रैल (हि.स.)। मप्र में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिये राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाये गये हैं। गृह विभाग द्वारा गुरुवार देर शाम नवीन दिशा-निर्देश जारी करते हुए 30 अप्रैल, 2021 तक सभी नगरीय क्षेत्रों में रात्रिकालीन लॉकडाउन लगा दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा ने बताया है कि दमोह के अतिरिक्त समस्त नगरीय क्षेत्रों में शनिवार एवं रविवार को लॉकडाउन करने के आदेश जारी किये गये हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय सप्ताह में 5 दिन (सोमवार से शुक्रवार) ही खुलेंगे। डॉ. राजौरा ने बताया कि कोविड-19 महामारी की रोकथाम एवं बचाव के लिये जारी अतिरिक्त दिशा-निर्देश अनुसार प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में आगामी 30 अप्रैल तक प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा। प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में (दमोह को छोड़कर) शुक्रवार सायंकाल 6 बजे से सोमवार प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। डॉ. राजौरा ने बताया कि दमोह नगर के संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, दमोह द्वारा निर्णय लिया जायेगा। जिलों में लॉकडाउन छिंदवाड़ा जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 8 अप्रैल की रात्रि 8 बजे से 16 अप्रैल, 2021 की प्रात: 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। शाजापुर नगरीय क्षेत्र में 7 अप्रैल की रात्रि 8 बजे से लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन 10 अप्रैल, 2021 की प्रात: 6 बजे तक जारी रहेगा। नवीन निर्देशानुसार प्रदेश के 4 जिलों बैतूल, कटनी, रतलाम एवं खरगोन में 9 से 17 अप्रैल, 2021 तक लॉकडाउन संबंधी आदेश कलेक्टर जारी कर सकेंगे। आदेश होने पर लॉकडाउन समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 9 अप्रैल को सायंकाल 6 बजे से 17 अप्रैल, 2021 प्रात: 6 बजे तक रहेगा। कार्यालय प्रात: 10 से सायंकाल 6 बजे तक खुलेंगे प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालय सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन ही खुलेंगे। कार्यालयीन समय प्रात: 10 से सायंकाल 6 बजे तक रहेगा। उक्त आदेश 31 जुलाई, 2021 तक प्रभावशील रहेगा। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं। कलेक्टर करेंगे कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के आदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाइड-लाइन अनुसार हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन संबंधी आदेश कलेक्टर जारी करेंगे। इन क्षेत्रों में 7 से 10 दिन का लॉकडाउन लगाया जा सकेगा। हॉट स्पॉट और कंटेनमेंट जोन में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाइड-लाइन अनुसार आवागमन संबंधी समस्त प्रतिबंध लागू होंगे। लॉकडाउन में विशेष सेवाएँ प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी गृह विभाग द्वारा जारी नवीन निर्देशानुसार कुछ विशेष सेवाओं और व्यक्तियों को लॉकडाउन में प्रतिबंधों से छूट दी गई है। इनमें केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक, एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानों, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाओं को छूट दी गई है। औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों के लिये कच्चा/तैयार माल, उद्योगों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों के आवागमन, अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी-कर्मचारियों के आवागमन, टीकाकरण के लिये नागरिक/कर्मियों के आवागमन, परीक्षा केन्द्र आने-जाने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मचारियों एवं अधिकारियों के साथ ही बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिकों के आवागमन को भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य गतिविधियाँ, जिन्हें जिला कलेक्टर उचित समझें, लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/राजू

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