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उमरिया जिले के छह नगरों में रविवार को रहेगा लॉकडाउन, आदेश जारी

उमरिया, 07 अप्रैल (हि.स.)। उमरिया जिला मुख्यालय समेत जिले के छह नगरों में आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को लॉकडाउन रहेगा। ये नगर हैं उमरिया, उमरिया, पाली, नौरोजाबाद, चंदिया, मानपुर और करकेली। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी संजीव श्रीवास्तव ने बुधवार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिया गया है। कलेक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुक्रम में यह जानकारी संज्ञान में आयी है कि शहरों में रविवार के दिन प्राय: शहर के विभिन्न भागों में अत्याधिक भीड़ हो जाती है तथा आम जनता द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग एवं फेश कवारिंग का पालन नहीं किया जाता है। ऐसी स्थिति में जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को उपयोग करते हुए उमरिया जिले की राजस्व सीमा में आदेश जारी किया है, जिसमें उमरिया जिले के नगर पालिका क्षेत्र उमरिया, पाली, नौरोजाबाद, चंदिया, नगरीय क्षेत्र मानपुर एवं ग्राम करकेली अंतर्गत आगामी आदेश तक माह के प्रत्येक रविवार को पूर्णत: लॉकडाउन रहेगा। इन क्षेत्रों में कोई भी प्रतिष्ठान नहीं खुलेंगे। नगर पालिका क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवा दुग्ध वितरण, चिकित्सा सेवायें, मेडिकल दुकानों का संचालन, पुलिस, विदयुत, पेट्रोल तथा डीजल पंप, दूर संचार सेवाएँ पूर्ववत नियत समयानुसार संचालित रहेंगी साथ ही सामाजिक दूरी एवं फेस कवरिंग का पालन किया जाएगा। नगरीय क्षेत्र अंतर्गत भीड को नियंत्रित करने के दृष्टि से लोग अपने घरों में ही रहेंगे लोगों को अत्यावश्यक सेवाओं को छोडक़र अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों एवं कोविड-19 प्रबंधन का उल्लंघन करेगा तो उस पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 51 से 80 के प्रावधानों तथा आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत, वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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