मप्रः जबलपुर हाईकोर्ट में 13 जुलाई को होगी स्कूल फीस को लेकर सभी याचिकाओं की सुनवाई
मप्रः जबलपुर हाईकोर्ट में 13 जुलाई को होगी स्कूल फीस को लेकर सभी याचिकाओं की सुनवाई

मप्रः जबलपुर हाईकोर्ट में 13 जुलाई को होगी स्कूल फीस को लेकर सभी याचिकाओं की सुनवाई

जबलपुर/भोपाल, 07 जुलाई (हि.स.)। कोरोना संकट काल में राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को निर्देश दिये थे कि वे विद्यार्थियों से केवल ट्यूशन फीस ही वसूलें और स्कूल फीस समेत अन्य मदों में ली जाने वाली फीस में अभिभावकों को राहत प्रदान करें, लेकिन इसके बावजूद कई निजी स्कूलों ने न केवल छुट्टियों की फीस वसूल की, बल्कि फीस में इजाफा भी कर दिया। स्कूलों के खिलाफ अभिभावकों और राज्य शासन के निर्देश के खिलाफ निजी स्कूल संचालकों द्वारा हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं। अब इन सभी याचिकाओं पर जबलपुर हाईकोर्ट की मुख्य बैंच में आगामी 13 जुलाई को सुनवाई होगी। मप्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अजय कुमार मित्तल और जस्टिस संजय द्विवेदी की युगलपीठ के समक्ष राज्य की निजी स्कूलों की मनमानी फीस वसूली के खिलाफ जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान जानकारी मिली है कि स्कूल फीस को लेकर हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर में भी याचिकाएं लगाई गई हैं। सुनवाई के दौरान जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर के डॉ. पीजी नाजपाण्डे और रजत भार्गव का पक्ष अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रखा। उन्होंने जबलपुर में जस्टिस अतुल श्रीधरन और इंदौर में जस्टिस सतीश शर्मा के विरोधाभासी आदेशों को रेखांकित किया। उन्होंने बताया कि निजी स्कूलों की फीस वसूली के बिन्दु पर हाई कोर्ट की दो बेंचों ने अलग-अलग आदेश पारित कर दिए हैं। इंदौर बेंच ने निजी स्कूलों को शिक्षण शुल्क (ट्यूशन फीस) के अलावा अन्य शुल्क भी वसूलने स्वतंत्र करते हुए राज्य शासन के सिर्फ शिक्षण शुल्क वसूलने संबंधी आदेश पर रोक लगा दी थी। जबकि हाई कोर्ट की मुख्यपीठ जबलपुर ने इसी तरह की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए निजी स्कूलों द्वारा शिक्षण शुल्क के अलावा अन्य शुल्क वसूले जाने पर अंतरिम रोक लगा दी। इस तरह एक ही मुद्दे पर हाई कोर्ट के दो विरोधाभासी अंतरिम आदेश सामने आ गए। ऐसे में महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु का निर्धारण आवश्यक प्रतीत हो रहा है। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश मित्तल ने सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख दी और कहा कि इंदौर और ग्वालियर बेंच के भी स्कूल फीस संबंधी मामले जबलपुर बुलाए जाएंगे। यानी, निजी स्कूलों की फीस को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर और ग्वालियर खंडपीठ में लगी सभी याचिकाओं पर भी जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर-hindusthansamachar.in

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in