जबलपुर हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका की खारिज
जबलपुर हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका की खारिज

जबलपुर हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपित की जमानत याचिका की खारिज

जबलपुर, 24 जुलाई (हि.स.)। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने राजधानी भोपाल में स्कूली छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक आरोपित की जमानत याचिका खारिक कर दी। शुक्रवार को न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकलपीठ में आरोपित द्वारा लगाई गई याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने कहा कि 13 साल की मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना न केवल शर्मनाक है, बल्कि यह गंभीर अपराध है। इसलिए राहत की उम्मीद बेमानी है। जानकारी के मुताबिक, भोपाल निवासी 13 वर्षीय बालिका कक्षा आठवीं की छात्रा थी। वह 30 अप्रैल को वह अपनी 16 वर्षीय चचेरी बुआ के साथ घूमने निकली थी। उनके साथ करोंद निवासी 18 वर्षीय युवक भी था, जो बुआ का बॉयफ्रेंड था। तीनों एक्टिवा से शाम चार बजे मनुआभान की टेकरी पहुंचे थे। करीब पांच बजे नारियलखेड़ा निवासी एक अन्य 19 वर्षीय युवक भी टेकरी पर पहुंचा। इस दौरान बुआ और भतीजी सेल्फी लेने लगे। तभी पहले आया युवक अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज हो गया। यह देखकर छात्रा अलग टहलने लगी। छात्रा पास नजर नहीं आई तो दोनों आरोपित युवक उसे खोजने के बहाने निकले और करीब 100 मीटर दूर दोनों आरोपितों ने चट्टान की खोह में ले जाकर छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी। इसके बाद दोनों मृतका की बुआ के पास पहुंचे और कहा कि छात्रा कहीं नजर नहीं आ रही है। इसके बाद लाश मिलने पर वारदात का खुलासा हुआ तो आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। इसी मामले में जमानत पाने के लिए एक आरोपित की ओर से यह जमानत की अर्जी पेश की गई थी। शुक्रवार को अदालत ने सुनवाई के बाद जमानत याचिका को खारिज कर दिया। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर/राजू-hindusthansamachar.in

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