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दफनाने के बजाए नवजात को फेंका

गुना, 08 जून (हि.स.)। जुड़वा बच्चे पैदा होने के दौरान उनमें से एक की मृत्यू हो जाने पर उसे दफनाने की रस्म निभाने की बजाए फेंक दिए जाने का मामला सामने आया है। ह्दय को झकझोर देने वाला यह कृत्य किसी और ने नहीं बल्कि नवजात के दादा और पिता ने किया है। मामला शहर के महावीरपुरा ओवरब्रिज के पास मिले नवजात के शव से जुड़ा है। पुलिस ने आरोपित पिता-पुत्र को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में पुलिस ने एक पिन की मदद से नवजात के परिजन को खोज निकालते हुए घटना का खुलासा किया। पिन की मदद से परिजनों तक पहुंची पुलिस एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने मंगलवार को बताया कि दो दिन पहले शहर के महावीरपुरा ओवरब्रिज के पास एक नवजात का शव मिलने की सूचना मिली थी। जिस पर पुलिस मौके पर पहुँची और शव को बरामद किया। मामले को लेकर एसपी राजीव कुमार मिश्रा ने डीएसपी प्रशांत शर्मा के नेतृत्व में थाना कोतवाली गुना से पुलिस की एक टीम गठित कर शव को लावारिस हालत में सडक़ किनारे फेंकने वालों की पतारसी कर उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए जांच के दौरान पुलिस को बच्चे के पेट पर नाड़ी में एक पिन लगी मिली, जिससे बच्चे का जन्म किसी अस्पताल में होना सामने आने पर पुलिस द्वारा शहर की अस्पतालों में इस बारे में पता किया तो जिला चिकित्सालय में नवजात के परिजन मिल गए। जुड़वा बच्चों को दिया था जन्म, एक की हो गई थी मृत्यू एसपी ने बताया कि जिला अस्पताल से जानकारी लेने पर पता चला कि संदीप पुत्र गुलाब सिंह मीना निवासी ग्राम बीलाखेड़ी, थाना चांचौड़ा की पत्नी द्वारा दो जुड़वा बच्चों को जिला चिकित्सालय में जन्म दिया था, इनमें से एक की मृत्यु होने पर बच्चे के शव को उसके पिता संदीप मीना व दादा गुलाब सिंह मीना को सौंप दिया गया था। इसके बाद वह शव लेकर चलेे गए थे। इतनी जानकारी मिलने के बाद पुलिस द्वारा अस्पताल में संदीप मीना व गुलाब सिंह मीना को तलाश कर नवजात शव के संबंध में पूछताछ करने पर उनके द्वारा बच्चे के शव को बूढ़े बालाजी तरफ कहीं दफना देना बताया गया, किन्तू जब पुलिस द्वारा शव दिखाने के लिए बोला तो वह हड़बड़ा गए और असली कहानी पुलिस के सामने उगल दी। पिता-पुत्र ने बताया कि शव को दफनाने के बजाए वह उसे ओव्हरब्रिज के पास फैंककर वापस अस्पताल आ गए थे। एसपी ने बताया कि दोंनो आरोपितों का यह कृत्य भारतीय दण्ड विधान की धारा 297 के दहत दण्डनीय होने से दोनों के विरूद्ध थाना कोतवाली गुना में अप.क्र. 474/21 धारा 297, 34 भादवि के तहत प्रकरण दर्ज किया गया एवं दोंनो को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही की गई। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक

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