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नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले को आरोपित को कारावास

अनूपपुर,22 जून (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो भूपेन्द्र नकवाल के न्यायालय ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित को दस वर्ष के कारावास और 7 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया है। मामले में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी रामनरेश गिरि ने की। अभियोजन मीडिया प्रभारी राकेश पाण्डेय ने मंगलवार को बताया कि अभियुक्त पीड़िता के बडे पिता के गांव का है जहां पीड़िता का आना जाना रहता था। आरोपी स्कूल समय से ही उसके पीछे पड़ा हुआ था तथा उसे परेशान करता था। वह नाबालिग से मिलने का लगातार प्रयास करता था और प्यार करने व शादी करने की बात करता था। जुलाई 2015 में आरोपित कॉलेज के बाहर पीड़िता से मिला एवं उससे शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर मंदिर में माथे पर सिंदूर लगाकर कहा तुम मेरी पत्नी और छुलहा गांव के पास एक खेत में मना करने के बाद भी उसके साथ उसने दुष्कर्म किया। इसके बाद सितम्बर 2015 को भी उसके दुष्कर्म किया। जब फरियादिया उससे शादी के लिए कहने लगी तो उसने मना कर दिया। जिसके पश्चात पीडि़ता ने थाने में अपने माता-पिता के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना पश्चात मामला न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। इस दौरान आरोपित की ओर से चार बचाव साक्षी बचाव हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए थे जिनमें से किसी भी साक्षी के कथन से आरोपी को लाभ नहीं मिला। उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में लिखित तर्क विभिन्न न्यायदृष्टांतों का उल्लेख करते हुए पक्ष रखा गया। प्रकरण में आए समस्त साक्ष्यों के विष्लेषण उपरांत न्यायालय द्वारा आरोपी को अपराध में दोषी पाते हुए क्रमश: एक वर्ष, दस-दस वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 7000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया। हिन्दुस्थान समाचार/ राजेश शुक्ला

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