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मप्र में पात्रता पर्ची नहीं होने के बाद भी मिलेगा नि:शुल्क खाद्यान्न ,सहकारिता मंत्री का निर्देश

भोपाल, 08 मई (हि.स.) । कमजोर एवं प्रवासी मजदूरों के प्रत्येक परिवार को पात्रता पर्ची न होने पर स्व सत्यापित प्रमाण-पत्र के आधार पर नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जाये। यह बात सहकारिता मंत्री डॉ. अरविन्द सिंह भदौरिया ने खाद्यान्न वितरण की राज्य स्तरीय वर्चुअल समीक्षा मीटिंग में कही। बैठक में खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह भी उपस्थित थे। डॉ. भदौरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज चौहान की घोषणा के अनुसार तीन माह का तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का दो माह के निःशुल्क खाद्यान्न सहित प्रत्येक पात्र परिवार को 5 माह का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाये। प्रत्येक गरीब परिवार को निःशुल्क खाद्यान्न मिले, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी में लॉकडाउन के कारण अधिकतर लोगों का रोजगार बंद है। ऐसे नाजुक हालात में कोई भी नागरिक खाद्यान्न की कमी के कारण भूखा न रहे, इसलिए सहकारी समितियाँ पहली प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण ईमानदारी से खाद्यान्न वितरण का कार्य करें। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए कोरोना गाइड-लाइन का सख्ती से पालन किया जाये। उपभोक्ताओं को उचित दूरी पर रखकर ही खाद्यान्न वितरण किया जाये। राशन वितरण दुकानों को पूरे माह खोला जाये, ताकि ज़्यादा भीड़ जमा न हो। वृद्ध लोगों के घर पहुँचायें नि:शुल्क खाद्यान्न डॉ . भदौरिया ने निर्देश दिए की वृद्ध लोगों के घर तक निःशुल्क खाद्यान्न पहुँचाने की व्यवस्था की जाये। खाद्यान्न वितरण में लगे अधिकारी एवं कर्मचारियों की कोरोना काल में काम करने में आ रही परेशानियों को दूर किया जाए। साथ ही उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की जायज माँगों को शीघ्र-अतिशीघ्र पूरा किया जायेगा। उन्होंने खाद्यान्न वितरण का कार्य अभियान के रूप में करने के निर्देश दिये। डॉ. भदौरिया ने लक्ष्य से कम खाद्यान्न वितरण पर सागर, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना के अधिकारियों को फटकार लगाई तथा निर्देश दिये कि मई माह के अंत तक शत-प्रतिशत लक्ष्य को पूरा करें। इस दौरान खाद्य मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने कहा कि माँग के अनुसार निर्धारित समय पर खाद्यान्न की आपूर्ति की जा चुकी है। सभी केंद्रों पर कोरोना गाइड-लाइन का पूर्ण पालन करते हुए वितरण किया जाये। प्रमुख सचिव, खाद्य फैज अहमद किदवई क्षरा बताया गया कि उन्होंने इस संबंध में अब तक क्या निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की 25 पात्र श्रेणियों के तहत प्रत्येक पात्र परिवार को निःशुल्क खाद्यान्न का लाभ दिया जाये। पात्रता पर्ची, आधार कार्ड आदि प्रमाण-पत्र न होने पर स्व-सत्यापित प्रमाण-पत्र के आधार पर पात्र हितग्राही को खाद्यान्न वितरण किया जाये। स्थानीय निकायों से ऐसे परिवारों की अस्थाई पात्रता पर्ची जारी कराई जाये। ऐसे सभी पात्र परिवारों की एंट्री विभाग द्वारा बनाये गए मॉड्यूल में करने के निर्देश उनके माध्यम से दिये गये हैं । हिन्दुस्थान समाचार/डॉ. मयंक चतुर्वेदी

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