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कोरोना काल में जिले में पूर्व में विनियमित की गई गतिविधियां की गईं शिथिल

कलेक्टर ने जारी धारा-144 के तहत नया प्रतिबंधात्मक आदेश इंदौर, 04 फरवरी (हि.स.)। कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुये लोक स्वास्थ्य हित के लिये इंदौर जिले में समय-समय पर आईपीसी की धारा-144 के तहत विभिन्न गतिविधियों को विनियमित किया जाता रहा है। इसी तारतम्य में एक फरवरी 2021 को राज्य शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में पूर्व में जारी किये गये आदेशों में संशोधन करते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनीष सिंह द्वारा गुरुवार को धारा-144 के अंतर्गत जिले के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में नया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। आदेश के माध्यम से जिले में पूर्व में विनियमित की गई गतिविधियों में शिथिलता प्रदान की गई है। जारी आदेशानुसार जिले में बनाये गये कन्टेनमेंट जोन में सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक, जनसभाएं आयोजित नहीं की जा सकेंगी। कन्टेनमेंट जोन के बाहर खुले मैदान में अथवा बंद हॉल में कोरोना से बचाव के लिए फेस मास्क, सामाजिक दूरी एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर सामाजिक, धार्मिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम व जनसभाएं संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत आयोजित किये जा सकेंगे। मेले आदि के आयोजन भी उक्त शर्तों का पालन करते हुये संबंधित एसडीएम से अनुमति प्राप्त करने के पश्चात आयोजित किये जा सकेंगे। इसी तरह सिनेमा हॉल एवं थियेटर पूर्ण क्षमता पर चल सकेंगे तथा सिनेमा हॉल, थियेटर संचालकों को भारत सरकार द्वारा जारी किये गये मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) का पालन करना अनिवार्य रहेगा। शेष आदेश एवं उसमें समय-समय पर दी गई छुट पूर्ववत लागू रहेगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने जिले के समस्त एसडीएम को उक्त आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि जिले के सभी व्यक्ति केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा कोविड रोकथाम हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों व स्थानीय स्तर पर जारी किये गये निर्देशों का पालन करते हुये सामाजिक दूरी के मानकों का पालन करें एवं मास्क, सेनेटाईजर आदि का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। कलेक्टर द्वारा यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध धारा-188 के तहत कार्रवाई की जायेगी। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/राजू-hindusthansamachar.in

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