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जिले में 10 दिनों के लिए शुष्क दिवस घोषित, शराब की बिक्री बंद

12/04/2021 जिले में 10 दिनों के लिए शुष्क दिवस घोषित, शराब की बिक्री बंद सिवनी, 12 अप्रैल(हि.स.)। जिले के कलेक्टर डाॅ.राहुल हरिदास फांटिग ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए 10 दिनों के लिए शुष्क दिवस घोषित करते हुए समस्त देशी, विदेशी मदिरा विक्रय,संग्रहण, परिवहन आदि को प्रतिबंधित किया है। सिवनी कलेक्टर डाॅ.राहुल हरिदास फांटिग ने सोमवार की दोपहर को जानकारी दी कि राष्ट्रीय विपदा कोरोना वायरस (कोविड- 19) के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण एवं जन सामान्य के जीवन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल व मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत जिले में शनिवार 10 अप्रैल को आदेश जारी करते हुए 12 अप्रैल की सुबह 06 बजे से 22 अप्रैल की सुबह 06 तक जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में लॉकडाउन घोषित किया गया है। बताया गया कि म.प्र. मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शाक्तियो के अंतर्गत सोमवार 12 अप्रैल को आदेश जारी करते हुए जिला -सिवनी की समस्त देशी, विदेशी मदिरा की फुटकर बिकी की दुकानें, देशी भाण्डागार सिवनी, लखनादौन, विदेशी मदिरा भाण्डागार सिवनी एफ.एल-3, एफ. एल. 3 (क) का संचालन सोमवार 12 अप्रैल प्रातकाल से बुधवार 21 अप्रैल तक (कुल. 10 दिवस ) की अवधि में मदिरा के कय, विक्रय,संग्रहण, परिवहन आदि को प्रतिबंधित किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/रवि

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