देवास: चिटफंड कंपनियों की संपत्तियां 29 जनवरी को होगी नीलाम
देवास, 08 जनवरी (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमौली शुक्ला ने शुक्रवार को मप्र निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के तहत चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को नीलाम करने के आदेश जारी किए हैं। संपत्तियों की नीलामी आगामी 29 जनवरी को दोपहर 2.00 बजे कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी देवास में की जाएगी। कलेक्टर शुक्ला ने बताया कि इच्छुक बोलीदारों को अपनी बोली की रकम सीलबंद लिफाफे में कार्यालय कलेक्टर देवास में दिनांक 27 जनवरी तक प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। कलेक्टर देवास बिना कारण दर्शाए विक्रय निरस्त करने अथवा किसी भी नीलामी बोली को स्वीकार/अस्वीकार करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित हैं। विक्रय की विस्तृत जानकारी ज्ञापन एवं संबंधित नियम तथा शर्तें एनआईसी पोर्टल तथा कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी देवास पर उपलब्ध हैं। विज्ञप्ति का प्रकाशन कार्यालय कलेक्टर देवास वर्णित तहसीलों व टप्पा कार्यालयों तथा संबंधित ग्राम पंचायतों एवं चौपालों पर चस्पा रहेगी। ये संपत्तियां होगी नीलामी उक्त अधिनियम के अंतर्गत विक्रय की जाने वाली भूमियों का विवरण इस प्रकार हैं, जिनमें किलोदा तहसील कन्नौद, थूरिया तहसील कन्नौद, बामनीखुर्द तहसील कन्नौद, गादिया तहसील कन्नौद, अंबाड़ा तहसील कन्नौद, जामुनिया तहसील कन्नौद, बहिरावद तहसील कन्नौद, गुलगांव तहसील खातेगांव, लकड़ानी तहसील खातेगांव, टोंककला तहसील टोंकखुर्द, ग्राम नावदा तहसील टोंकखुर्द के चार स्थानों की संपत्तियां नीलाम होगी। संपत्तियों की नीलामी वर्तमान गाइड लाइन अनुसार (ऑफसेट कीमत) पर होगी। जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितों के संरक्षण अधिनियम 2000के अंतर्गत चिटफंड कंपनियां मालवांचल इंडिया लिमिटेड, मालवांचल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., मालवांचल प्रोपर्टीज प्रा.लि., मालवांचल साख सहकारी संस्था तथा यू.एस.के. इंडिया लि. की संपत्तियों को अधिनियम 2000 की धारा 5 के अंतर्गत आदेश 04 अक्टूबर 2016 के द्वारा कुर्क की गई थीस जिन्हें विशेष न्यायालय देवास द्वारा अपने आदेश 13 दिसम्बर 2016 के द्वारा पुष्ट किया जाकर अंतिम किया है तथा सक्षम प्राधिकारी को कुर्क सम्पत्तियों को क्रमानुसार विक्रय करते हुए निक्षेपकों को उनकी राशि अदा किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। जिसके अंतर्गत उपरोक्त चिटफंड कंपनियों की तहसील टोंकखुर्द, कन्नौद एवं खातेगांव में स्थित निम्नलिखित कुर्क की गई अचल सम्पत्तियों को नीलामी द्वारा विक्रय की जाएगी। नीलामी के नियम व शर्ते : कलेक्टर शुक्ला ने बताया कि जिनमें समस्त सम्पत्तियों का विक्रय जहां, जैसी है और जो है वो आधार पर मध्यप्रदेश निक्षेपकों के हितो का सरक्षण अधिनियम, 2000 की धारा 8 अंतर्गत किया जाएगा। नीलामी द्वारा विक्रय उपरोक्तानुसार अनुक्रग की भूमि/भूमियों का संपूर्ण भाग सार्वजनिक नीलामी द्वारा विक्रय किया जाएगा। बोलीदार के द्वारा सीलबन्द लिफाफे में निम्नानुसार दस्तावेज अनिवार्य रूप से रखना आवश्यक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्रायविंग लायसेन्स, पासपोर्ट की स्व-प्रमाणित छायाप्रति में से कोई एक दस्तावेज। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी चालू वर्ष का सॉल्वेन्सी सर्टिफिकेट। दो पासपोर्ट साईज फोटो। बोलीदार को बोली लगाने के पूर्व विक्रय हेतु प्रस्तुत भूमि के वर्तमान गाईड लाईन मूल्य के 10 रुपये के बराबर की राशि बयाने की राशि के रूप में बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट, "कलेक्टर , जिला देवास " के नाम से देय, प्रतिभूति के रूप में संलग्न करना होगा। बगैर डिमाण्ड ड्राफ्ट के बोली मान्य नहीं की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश-hindusthansamachar.in