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कोरोना कर्फ्यू उल्लंघन, 28 पर मामले दर्ज , 13 पर वैधानिक कार्यवाही

सिवनी, 04 मई(हि.स.)। जिले के लखनादौन , बरघाट व बादलपार चौकी पुलिस ने कोरोना कर्फ्यू के उल्लंघन और बिना अनुमति के दुकान से सामान बेचने वाले 18 लोगों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किये हैं। वहीं अनावश्यक घूमने वाले 12 व्यक्तियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की है तथा 167 लोगो के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए 20 हजार 400 रूपये शमन शुल्क वसूला गया है। बादलपार थाना प्रभारी ने बताया कि सोमवार को बादलपार चौकी पुलिस ने गश्ती के दौरान कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन कर अपनी दुकानों को खोलकर सामान बेचते पाये जाने पर ओमकार पुत्र रामा चौहान (कपड़ा दुकान) व निगम पुत्र भोजराज रघुवंशी (किराना दुकान) के विरुद्ध कार्रवाई की। डूंडासिवनी थाना प्रभारी देवकरण डहेरिया ने बताया कि सोमवार को बिना अनुमति के मजदूरों से अपने मकान का निर्माण कार्य करा रहे मकान मालिक धर्मेन्द्र पुत्र रामनाथ मिश्रा निवासी गुलमोहर कालोनी टैगोर वार्ड के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 188 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसी तरह कोतवाली थाना प्रभारी महादेव नागोतिया ने बताया कि सोमवार को बिना अनुमति के किराना सामान बेचते पाये जाने पर 03 किराना दुकानदारों, अनावश्यक घूमते पाये गये 03 व्यक्तियों, 2 मोटर साईकल चालकों एवं घसियारी चौक पर सब्जी बेचते पाये गये एक व्यक्ति के विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के तहत 09 प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसी प्रकार अंबेडकर चौक के पास मनोज उर्फ विक्की बघेल पत्नि के साथ रोड पर गाली गुप्तार करने पाये जाने पर उसके विरूद्ध धारा 151 जाफौ की कार्यवाही की गई। हिन्दुस्थान समाचार/रवि सनोडिया / प्रभात ओझा

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