corona-curfew-in-the-entire-revenue-range-of-seoni-district-till-the-morning-of-may-31
corona-curfew-in-the-entire-revenue-range-of-seoni-district-till-the-morning-of-may-31

सिवनी जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में 31 मई की सुबह तक कोरोना कर्फ्यू

सिवनी ,16 मई(हि.स.)। जिले के कलेक्टर एवं जिलादंडाधिकारी डाॅ.राहुल हरिदास फांटिग ने रविवार को दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत पारित आदेश के तहत सोमवार 31 मई 21 की सुबह 06 बजे तक जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू घोषित किया है। जारी आदेशानुसार कलेक्टर कार्यालय के आदेश क्रमांक 2526/एस. डब्ल्यू कोविड/ 21 सिवनी शनिवार 10 अप्रैल 21 के द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण सिवनी जिला राजस्व सीमा में कोरोना कर्फ्यू लागू किए जाने के आदेश पारित किए गए थे, कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2638/ एस.डब्ल्यू / कोविड/21 सिवनी गुरूवार 06 मई 21 के द्वारा कोरोना कर्फ्यू आदेश की अवधि सोमवार 17 मई की प्रातः 06 बजे तक जारी रहेगा। आदेश पारित किया गया है। तत्काल प्रभाव से उक्त कोरोना कर्फ्यू आदेश की अवधि सोमवार 31 मई 21 की प्रातः 06 बजे तक की जाती है। जारी आदेशानुसार यदि कोई व्यक्ति उपयुक्त आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जायेगी। ये आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावशील रहेगा एवं इस आदेश का उल्लंघन धारा 188 भारतीय दण्ड विधान अंतर्गत दण्डनीय उपराध की श्रेणी में आयेगा। आदेशानुसार आदेश की शेष शर्तें एवं कडिकाएँ कलेक्टर कार्यालय के पारित आदेश क्रमांक 2528/एस डब्ल्यू / कोविड / 21 सिवनी शनिवार 10 अप्रैल, 2638 दिनांक 06 मई, एवं 2652 दिनांक 11मई 21 के अनुसार यथावत रहेगी। हिन्दुस्थान समाचार/रवि सनोडिया

Related Stories

No stories found.
Raftaar | रफ्तार
raftaar.in