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रायसेन जिले की रेत खदान का ठेका निरस्त

रायसेन, 06 अप्रैल (हि.स.)। रायसेन जिले की नर्मदा नदी की 56 रेत खदानों का ठेका माइनिंग कारपोरेशन द्वारा राजेंद्र रघुवंशी के नाम 72 करोड़ में स्वीकृत हुआ था। संबंधित ठेकेदार द्वारा समय पर किस्त जमा नहीं करने के कारण संचालक भौमिकी एवं खनि कर्म भोपाल ने मध्य प्रदेश रेत एवं खनिज परिवहन एवं भंडारण अधिनियम 2019 के नियम 15 के तहत ठेकेदार ठेकेदार राजेंद्र रघुवंशी के सभी ठेके निरस्त कर दिए है। बताया जा रहा है कि कई बार बकाया राशि जमा करने अवसर दिया गया था उसके बाद भी करोड़ो की बकाया राशि जमा नहीं होने के कारण राज्य शासन एवं माइनिंग कारपोरेशन ने रायसेन जिले की रेत समूह की 56 रेत खदान प्राप्त करने वाले ठेकेदार का ठेका निरस्त करने का आदेश जारी किये गए हैं, जबकि संबंधित से बकाया राशि नियमानुसार बसूलने के आदेश जारी किये गए। उल्लेखनीय है की पूर्व में उच्च न्यायालय जबलपर ने भी ठेका निरस्त किया गया था जिसका मामला सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। हिन्दुस्थान समाचार/नीलेन्द्र/राजू

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