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आयोग ने की अज्ञात व्यक्ति या मरीज को स्वास्थ्य सुविधाएं देने की अनुशंसा

भोपाल, 25 फरवरी (हि.स.)। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने अज्ञात व्यक्तियों और मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की अनुशंसा राज्य शासन से की है। इसके लिए आयोग ने शासन को दो माह का समय दिया है। आयोग ने ये अनुशंसा विदिशा के एक प्रकरण की सुनवाई के उपरांत की। मानव अधिकार आयोग ने प्रकरण क्रमांक 4089/विदिशा/2018 में अनुशंसा की है कि मध्यप्रदेश शासन ऐसी परिस्थितियों के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी करते हुये अज्ञात व्यक्तियों के उचित और प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के मौलिक/मानव अधिकार के संरक्षण की स्थायी व्यवस्था अगले दो माह में सुनिश्चित करे। आयोग ने अपनी अनुशंसा में कहा है कि ऐसा अज्ञात व्यक्ति, जिसकी पहचान अर्थात उसका नाम, पते आदि की जानकारी नहीं हो सके और उसे शासकीय अस्पताल में लाया गया हो, जो हिन्दी भाषी न होकर अन्य किसी भाषा/बोली से संबंधित व्यक्ति हो, जो शासकीय अस्पताल में इलाज हेतु लाया गया है, लेकिन उसके साथ कोई अटेंडेंट (परिचारक) नहीं है, जो किसी शासकीय अस्पताल में बिना किसी अटेंडेंट (परिचारक) के इलाज हेतु लाया गया है और उसे अस्पताल से इलाज के लिए हायर हेल्थ संेटर के अस्पताल में रेफर किया गया है, लेकिन उसके साथ अटेंडेट (परिचारक) नही होने से हायर हेल्थ सेंटर के अस्पताल में भेजे जाने की व्यवस्था नहीं हो रही है को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे

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