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आयोग ने जारी किया जबलपुर नगरनिगम आयुक्त के खिलाफ जमानती वारंट

भोपाल, 29 जनवरी (हि.स.)। मप्र मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन द्वारा आयोग में प्रचलित दो मामलों में कई स्मरण पत्र देने के बावजूद अबतक प्रतिवेदन न भेजने के कारण आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर अनूप कुमार को 25 फरवरी 2021 को आयोग के समक्ष व्यक्तिशः उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया है। आयोग द्वारा आयुक्त को दोनों मामलों में कारण बताओ नोटिस एवं पांच-पांच हजार रुपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया गया है। मानव अधिकार आयोग द्वारा शुक्रवार को दी गई जानकारी के अनुसार प्रकरण क्र. 6255/जबलपुर/2019 में शिकायतकर्ता जेडी कबीरपंथी ने नगर निगम, जबलपुर द्वारा बिना पूर्व सूचना एवं बिना पर्याप्त कारण के धन्वन्तरी नगर जबलपुर स्थित एचआइजी ’’ए’’ मकानों के रैम्प, कन्जरवैंसी, सीवर चेम्बर तथा वाटर लाइन/कनेक्शनों आदि को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिये जाने के विरूद्ध आयोग को शिकायत की थी। शिकायत पर आयोग द्वारा आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर से प्रथमतः 23 अक्टूबर 2019 तक प्रतिवेदन मांगा था। इसके बाद कई स्मरण पत्र देने के पश्चात् 23 अक्टूबर 2020 को आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर अनूप कुमार को नामजद स्मरण पत्र जारी कर 16 दिसम्बर 2020 तक प्रतिवेदन देने अथवा आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। परन्तु उनके द्वारा न तो प्रतिवेदन दिया गया, न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इस पर आयोग द्वारा अब 25 फरवरी 2021 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस एवं पांच हजार रुपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। इसी प्रकार प्रकरण क्र. 6255/जबलपुर/2019 में शिकायतकर्ता कैलाश दुबे ने नगर निगम क्षेत्र, जबलपुर में साफ-सफाई नही होने से डेंगू जैसी जानलेवा बीमारियां फैलने की आशंका व्यक्त कर शिकायत की थी। शिकायत पर आयोग द्वारा आयुक्त, नगर निगम, जबलपुर से प्रथमतः 20 दिसम्बर 2019 तक प्रतिवेदन मांगा था। इसके बाद कई स्मरण पत्र देने के पश्चात् 11 नवम्बर 2020 को आयुक्त को नामजद स्मरण पत्र जारी कर 16 दिसम्बर 2020 तक प्रतिवेदन देने अन्यथा 16 दिसम्बर 2020 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किया गया था। परन्तु उनके द्वारा न तो प्रतिवेदन दिया गया, न ही आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इस पर आयोग द्वारा अब 25 फरवरी 2021 को आयोग के समक्ष उपस्थित होने हेतु नोटिस एवं पांच हजार रुपये का जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार/केशव दुबे-hindusthansamachar.in

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