मध्य-प्रदेश
बिना अनुमति कोविड का उपचार करने वाले निजी अस्पताल पर प्रकरण दर्ज
रतलाम, 03 अप्रैल (हि.स.)। शहर के एक निजी अस्पताल द्वारा कोविड पाजिटिव मरीजों का इलाज बिना अनुमति करने के मामले में पुलिस ने प्रकरण कायम किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. प्रभाकर ननावरे ने शनिवार को बताया कि रत्नपुरी कालोनी में जीवांश अस्पताल में कोविड मरीज का इलाज किया जा रहा था, पता लगने पर अस्पताल के संचालक के खिलाफ भादवि की धारा 188 एवं महामारी अधिनियम 1898 की धारा 3,4 के तहत जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर शिकायत की गई है, जिस पर पुलिस ने उक्त धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। अस्पताल का नाम जीवांश अस्पताल है। ज्ञातव्य है कि जिला प्रशासन ने कोविड के इलाज केे लिए जिन निजी अस्पतालों को अनुमति दी है उनमें यह अस्पताल नहीं है और इसे बिना अनुमति के कोविड का उपचार करने का आदेश नहीं था। हिन्दुस्थान समाचार/ शरद जोशी