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भोपालः सात आदतन अपराधियों को जिला बदर, 3 को थाना हाजिरी के आदेश

भोपाल, 03 अप्रैल (हि.स.)। भोपाल कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने शनिवार को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न अपराधों में संलिप्त 10 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की है। इनमें से 7 को भोपाल जिला एवं इसके समीपवर्ती जिलों की सीमाओं से निष्कासित करने तथा 7 को थाना में नियमित उपस्थिति देने के आदेश जारी किये गये हैं। आदेश में उक्त सभी अपराधियों के विरूद्ध जिले के विभिन्न थानों में गंभीर अपराध पंजीबद्ध हैं। अपराधियों के विरूद्ध पारित निष्कासन आदेश में जिला भोपाल और उससे लगे अन्य जिलों विदिशा, सीहोर, रायसेन, राजगढ़ तथा होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से बाहर चले जाने के आदेश दिये गये हैं। पुलिस अधीक्षक भोपाल के प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्रवाई में इनके विरूद्ध शहर के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, तोड़फोड़, चाकूबाजी, मारपीट, लड़ाई-झगड़ा, जान से मारने की धमकी देने, चोरी, जुआ, सट्टा खेलने एवं खिलवाने, नकबजनी, अवैध शस्त्र रखने आदि के अपराध पंजीबद्ध हैं। जिला मजिस्ट्रेट अविनाश लवानिया ने आदतन अपराधी अहमद शाह उर्फ आरफिर उर्फ बॉबी, थाना- हनुमानगंज, शेख उर्फ मुख्तार थाना-एमपी नगर, शेख आकिब उर्फ बच्चा थाना-ऐशबाग को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया और पप्पू उर्फ इमरान थाना-ऐशबाग को छह माह की अवधि के लिए जिल बदर किया, साजिल खान थाना-ऐशबाग, संदीप गिरी थाना-अरेरा हिल्स और कमल नेपाली उर्फ कमल खडका थाना-कमला नगर को तीन-तीन माह की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। इसी तरह सोनू नववडे उर्फ सम्राट थाना-टीटी नगर, विक्की उर्फ भरत उर्फ बच्चा शाक्यवार थाना-अरेरा हिल्स एवं बब्लू उर्फ शिवनारायण भारती थाना अशोका-गार्डन को छह-छह माह तक संबंधित थाने में हाजिरी देना अनिवार्य किया गया है। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/मयंक

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