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भोपाल: अवैध कॉलोनियों में साढ़े 5 करोड़ का अवैध निर्माण ध्वस्त

भोपाल, 25 मार्च (हि.स.)। कलेक्टर अविनाश लवानिया के निर्देश पर अवैध निर्माण को तोडक़र अवैध कालोनी हटाने का बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को जिला प्रशासन एवं नगर निगम, भोपाल की संयुक्त टीम द्वारा भू-माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई। कलेक्टर लवानिया ने बताया कि भोपाल में हुजूर और कोलार तहसील में भूमि पर अलग-अलग लोगों ने बिना डायवर्सन, रेरा रजिस्ट्रेशन और टाउन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग, कॉलोनाइजर के लाइसेंस के बिना अनुमति के दुकानें और आवासीय प्लाट बनाकर बेचने शुरू कर दी थी। जिला प्रशासन के नेतृत्व में नगर निगम अमले ने पुलिस के सहयोग से अवैध कालोनी को हटाया। तहसील हुजूर के रातीबड़ क्षेत्र के खसरा नंबर 81/1, 81/2, रकवा 1.150 हेक्टेयर, भूमि स्वामी बीएंडके एसोसिएट द्वारा पार्टनर केके शुक्ला पुत्र एलएन शुक्ला एवं विजेंद्र सिंह ठाकुर पुत्र एमएस ठाकुर निवासी-नेहरू नगर द्वारा बिना सक्षम अनुमति के अवैध प्लाटिंग की जा रही थी, जिसे मौके पर ढहाया गया। भूमि की कीमत लगभग 4.50 करोड़ है। ग्राम बैरखेड़ी बाजयाफ्त खसरा नंबर 104, रकवा 250 हेक्टेयर, भूमि स्वामी रजनी खंडेलवाल पत्नी विजय खंडेलवाल द्वारा बगैर सक्षम अनुमति के अवैध प्लाटिंग की जा रही थी जिसे जिला प्रशासन द्वारा मौके पर ढहाया गया। लगभग एक करोड़ रुपये लागत की भूमि से अवैध निर्माण ध्वस्त किया गया। उन्होंने बताया कि बगैर किसी भी सक्षम अनुमति के व्यवसायिक निर्माण किया गया था। एसडीएम और तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस विभाग एवं नगर निगम, भोपाल के सहयोग से कार्यवाही कर अतिक्रमण हटाया गया। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश

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