कलेक्टर ने दिये भीकमपुर एवं बड़ागांव में गौशालाओं को सात दिन में शुरू करने के निर्देश
कलेक्टर ने दिये भीकमपुर एवं बड़ागांव में गौशालाओं को सात दिन में शुरू करने के निर्देश

कलेक्टर ने दिये भीकमपुर एवं बड़ागांव में गौशालाओं को सात दिन में शुरू करने के निर्देश

गौशाला निर्माण में स्लोप का ध्यान नहीं रखने पर उपयंत्री का तीन दिन का वेतन काटा उज्जैन, 29 जुलाई (हि.स.)। कलेक्टर आशीष सिंह ने बुधवार को दोपहर पश्चात खाचरौद जनपद के ग्राम भीकमपुर एवं बड़ा गांव में पहुंच कर नवनिर्मित गौशालाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि जो भी निर्माण कार्य बचे हैं, उनको आगामी 7 दिवस में पूरा कर गौशालाओं को प्रारंभ किया जाए। निरीक्षण के दौरान जिला पंचायत सीईओ अंकित अस्थाना, एसडीम वीरेंद्र सिंह दांगी, कुमार पुरुषोत्तम, जनपद पंचायत सीईओ प्रदीप पाल सहित विकासखंड स्तर के अधिकारी मौजूद थे। कलेक्टर ने निरीक्षण के दौरान भीकमपुर में गौशाला के सरफेस का स्लोप ऊपर-नीचे पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की तथा सब इंजीनियर से कहा कि इतने छोटे से काम में भी गड़बड़ी कर रखी है। स्लोप तक मेंटेन नहीं किया गया, नौकरी क्यों नहीं छोड़ देते। मिस्त्री पर नजर रखने से ही काम अच्छे से हो जाते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि नवनिर्मित सभी गौशालाओं का एक बार पुन: कार्यपालन यंत्री से निरीक्षण करवाया जाए और छोटी-मोटी गलतियों को तुरंत ठीक किया जाए। उन्होंने संबंधित इंजीनियर का 3 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने भीकमपुर में गौशाला संचालन समिति के सदस्यों से चर्चा की तथा गौशाला में निर्मित किए गए भूसा गोडाउन एवं नाडेप का निरीक्षण किया । कलेक्टर ने एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि गौशाला के लिए आरक्षित की गई शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए तथा गौशाला की जमीन का सीमांकन कर पंचायत से फेंसिंग करवाई जाए। उन्होंने गौशाला संचालन के लिए गौशाला संचालन समिति का बैंक में खाता खुलवाने के निर्देश भी दिए। इसी तरह कलेक्टर ने खाचरोद जनपद के ग्राम बड़ागांव में भी निर्मित की गई गौशाला का निरीक्षण किया तथा यहां भी उन्होंने आगामी 7 दिवस में गौशाला संचालन के निर्देश दिए। दुकानदारों को अनिवार्यत: मास्क लगाना होगा, अन्यथा दुकान होगी सील: कलेक्टर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी आशीष सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण की संभावना को ध्यान में रखते हुए और आम लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिये उज्जैन नगर निगम सीमा क्षेत्र में आदेश जारी करते हुए कहा है कि शहर में प्रतिष्ठान/दुकान के मालिक/संचालक को मास्क/गमछा सही तरीके से पहनना और गमछे से मुंह और नाक को पूर्ण रूप से कवर किया जाना अनिवार्य होगा। यदि सही तरीके से मास्क अथवा गमछा नहीं पहने पाये गये तो दुकानदारों के खिलाफ धारा-144(2) के उल्लंघन के तहत कार्यवाही/स्पॉट फाइन और सम्बन्धित प्रतिष्ठान/दुकान को सील करने की कार्यवाही की जायेगी। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश-hindusthansamachar.in

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