बैतूल जिले में एक से चार अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
बैतूल जिले में एक से चार अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

बैतूल जिले में एक से चार अगस्त तक पूर्ण लॉकडाउन, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

बैतूल, 31 जुलाई (हि.स.)। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राकेश सिंह ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर समूचे बैतूल जिले में शनिवार एवं रविवार 01 अगस्त एवं 02 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन घोषित किया है। साथ ही आगामी त्यौहारों के कारण बाजारों में होने वाली संभावित भीड़ एवं लोगों की व्यापक आवाजाही के कारण कोरोना वायरस को नियंत्रित करने हेतु आगामी सोमवार एवं मंगलवार 03 अगस्त एवं 04 अगस्त को भी लॉकडाउन घोषित किया है। यह लॉकडाउन शुक्रवार, 31 जुलाई की रात 8 बजे से मंगलवार 05 अगस्त की प्रात: 5 बजे तक जिले के सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में पूर्ण लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। कलेक्टर ने आमजन से अपील है कि वे लॉकडाउन के दौरान अपने घरों से पैदल अथवा वाहनों से न निकलें। लॉकडाउन के दौरान इंसिडेंट कमाण्डर सहित पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारी समूचे जिले में सतत् गश्त करेंगे। आपातिक चिकित्सा कारणों को छोडकऱ सभी व्यक्तियों को अपने घरों से निकलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा है कि बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के दौरान नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी तरह की दुकानें (मेडीकल स्टोर को छोडक़र) पूरी तरह से बंद रहेंगी। आपातिक चिकित्सा कारणों को छोडक़र सभी व्यक्तियों का अपने घरों से निकलना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। बैतूल जिले की सीमा के अंदर सभी नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में माल वाहनों को छोडकऱ आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक समाचार पत्रों एवं दूध की मात्र डोर-टू-डोर डिलेवरी की अनुमति रहेगी। कलेक्टर का यह आदेश आमजनता को संबोधित है एवं एकपक्षीय पारित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा एपिडेमिक एक्ट 1897 के तहत मप्र शासन द्वारा जारी किए गए विनियम दिनांक 23 मार्च 2020 की कंडिका 10 के अंतर्गत भारतीय दण्ड संहिता की धारा 187, 188, 269, 270, 271 के अंतर्गत दंडनीय है एवं उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध इन धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/राजू-hindusthansamachar.in

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