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हत्या के मामले में आरोपीगण को आजीवन कारावास

08/04/2021 हत्या के मामले में आरोपीगण को आजीवन कारावास पन्ना, 8 अप्रैल,(हि.स.)। प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश पन्ना द्वारा हत्या के प्रकरण में फैसला सुनाते हुये, आरोपीगण अंसार मोहम्मद एवं अशीष उर्फ गोलू शर्मा को आजीवन कारावास एवं 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। आरोपियों को जिस मामले में सजा सुनाई गई है, वह 2007 का है। पन्ना के सहा.जि.लो.अभि.अधि.,कपिल व्यास ने बताया कि,घटना 10 नवंबर 2007 को करीब 23.15 बजे आर.टी.ओ. ऑफिस के सामने सतना रोड की है। इलाहाबाद जाने के लिये एक वाहन बोलेरो किराये पर ली गई थी, जिसमें वीरेन्द्र सिंह व उनके कुछ अन्य साथी जा रहे थे। ये लोग आर.टी.ओ. आफिस के पास कुछ साथियों का इंतजार कर रहे थे। तभी रात्रि लगभग 11: 15 बजे सतना नाका की ओर से तीन लडके हीरोहोन्डा पैशन गाडी से आये और बोलेरो गाडी के पास गाड़ी खडी कर दी। तभी वीरेन्द्र व उनके साथी पास में ही होटल के बाहर बनी पटटी में बैठ गये। तीनों लड़कों ने ड्राइवर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। लड़कों ने उन्हें भी धमकाया कि यहां मत आना वरना कुल्हाडी से मार देंगे। उन्होंने बोलेरो में रखा सारा समान बाहर फेंक दिया और ड्राइवर सहित जीप को ले गये। वीरेन्द्र सिंह की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में 03 अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध अपराध धारा 365 एवं 394 भा.द.सं. पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। अन्वेषण के दौरान आरोपीगण की हीरो होण्डा पैशन मोटर साइकिल एवं बोलेरो जीप क्र. एम.पी.35 डी 0472 खड़ी मिली एवं ड्राइवर नवल किशोर उर्फ शक्कू विश्वकर्मा की खून से लथपथ लाश बोलेरो वाहन के अंदर बीच वाली सीट के नीचे पाई गई। मृतक शक्कू उर्फ नवल किशोर की मृत्यु पर धारा 174 जा.फौ. कायम किया गया। प्रकरण में अभियुक्त अमजद उर्फ इमरान की मृत्यु हो जाने के कारण निर्णय केवल 02 अभियुक्तण अंसार मोहम्मद एवं अशीष उर्फ गोलू शर्मा के संबंध में पारित किया गया। प्रकरण का विचारण, प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश पन्ना के न्यायालय में हुआ। शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी करते हुये जिला लोक अभियोजन अधिकारी ने न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध अपराध संदेह से परे प्रमाणित किया। जिस पर न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आई साक्ष्यों,अभियोजन के तर्को तथा न्यायिक-दृष्टांतो से सहमत होते हुए अभियुक्तगण अंसार मोहम्मद पिता दोस्त मोहम्मद,उम्र-41 वर्ष, अशीष उर्फ गोलू पिता स्व. बालकृष्ण शर्मा,उम्र-32 दोनों निवासी-टिकुरिया मोहल्ला,थाना-कोतवाली ,जिला-पन्ना को मृतक शक्कू उर्फ नवल किशोर की हत्या का दोषी मानते हुये दोनों आरोपियों को धारा 364,394 एवं 302 भा.द.वि. में आजीवन कारावास एवं 15-15 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया। हिन्दुस्थान समाचार/सुरेश पांडेय

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