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घर मेें घुसकर मारपीट के दो आरोपितों को 7 साल का सश्रम कारावास

गुना, 13 फरवरी (हि.स.)। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश राघौगढ़ रवि प्रकाश जैन की अदालत ने आरोपित चंदू उर्फ चंद्रमोहन मीणा एवं अनिल मीणा बेराखेड़ी थाना राघौगढ़ को 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड जमा न कर पाने की स्थिति में 2 माह का सश्रम कारावास भी भुगतना होगा। शासन की ओर से पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक राहुल पांडे ने शनिवार को बताया कि फरियादी हरिसिंह ने 26 अगस्त 2015 को जंजाली चौकी में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह गांव से दूर खेत पर बने मकान में परिवार सहित निवास करता है। घर में लगी फैंसिंग का दरवाजा खोलकर चंदू मीना फर्सी लेकर व अनिल मीना निवासी बैराखेड़ी लाठी लेकर आए और उससे बोले कि वे यहां पर अण्डा मीट बनाएंगे। मना करने पर चंदू व अनिल मीना ने गालियां देते हुए फर्सी एवं लाठियों से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई। इसी बीच इंदर व अभिमन्यु ने उसे बचाया तो आरोपित भाग गए। मामले में चौकी पुलिस ने फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर विवेचना में ले लिया तथा अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां गवाह सबूतों के आधार पर आरोपित चंदू एवं अनिल को दोषी पाते हुए 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000 के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं अर्थदंड जमा न कर पाने की स्थिति में 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास से भी दंडित किया गया है। शासन की ओर से पैरवी राहुल पांडे अपर लोक अभियोजक ने की। हिन्दुस्थान समाचार / अभिषेक-hindusthansamachar.in

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